जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट का नीट-2025 रद्द करने से इनकार, कहा- नहीं ली जा सकती 22 लाख अभ्यर्थियों के हितों की बलि

NEET-2025: हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 का आयोजन पुन: कराने और बिजली गुल होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिलाने से इनकार कर दिया।
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Jul 09, 2025
Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (पत्रिका फाइल फोटो)

NEET-2025: जयपुर। हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 का आयोजन पुन: कराने और बिजली गुल होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिलाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुठ्ठीभर याचिकाकर्ताओं की शिकायत दूर करने के लिए देशभर में परीक्षा में शामिल 22 लाख अभ्यर्थियों के हितों की बलि नहीं ली जा सकती।

न्यायाधीश समीर जैन ने रोशन यादव व अन्य की याचिकाएं खारिज करते हुए यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष ने कहा कि नीट यूजी-2025 के दौरान बिजली गुल होने सहित अन्य कारणों से 15 केन्द्रों के 5,390 परीक्षार्थी प्रभावित हुए।

बिजली गुल होने से आए कम अंक

कई जगह 5 से 28 मिनट बिजली गुल रही। याचिकाकर्ताओं के परीक्षा में 400 से 600 के बीच अंक आए, जो कट ऑफ के करीब थे। व्यवधान नहीं होता तो परीक्षा में अधिक अंक आते।

99.5 फीसदी अभ्यर्थी संतुष्ट: सरकारी वकील

सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा कि केवल मुठ्ठीभर अभ्यर्थी ही कोर्ट आए, 99.5 फीसदी अभ्यर्थी संतुष्ट हैं। इस मामले को लेकर गठित कमेटी ने भी तूफान व मौसम खराब होने के कारण ज्यादा प्रभाव नहीं माना। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनकर याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया।

Updated on:
09 Jul 2025 07:16 am
Published on:
09 Jul 2025 07:16 am