जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार को दी चेतावनी, कहा-इन शब्दों को हटाएं नहीं तो याचिका खारिज मानी जाएगी

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका में जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के नाम के आगे महाराज व प्रिंसेज लिखने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा रहा है।

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फाइल फोटो प​त्रिका

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका में जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के नाम के आगे महाराज व प्रिंसेज लिखने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। साथ ही चेताया कि याचिका में नाम के आगे लिखे महाराजा व प्रिंसेस शब्दों को हटाया जाए नहीं तो याचिका खारिज मानी जाएगी। अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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याचिकाओं में गृह कर वसूली को दी गई थी चुनौती

न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने दिवंगत जगत सिंह व पृथ्वीराज सिंह के कानूनी वारिसों की ओर से दायर दो याचिकाओं पर यह आदेश दिया। वर्ष 2001 में दायर इन याचिकाओं में गृह कर वसूली को चुनौती दी गई, जिसमें जगत सिंह व पृथ्वीराज सिंह को महाराज और उनके कानूनी वारिसों के नाम के आगे प्रिंसेज जैसे शब्द लिखे गए हैं। ये याचिकाएं हाईकोर्ट में अब भी लंबित हैं।

याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट का निर्देश

इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक महाराज और प्रिंसेस शब्द हटाकर संशोधित याचिका पेश की जाए।

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Published on:
05 Oct 2025 02:01 pm
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