जयपुर

घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग सख्त, जारी किए नए निर्देश

Jaipur News : जयपुर शहर में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग ने सख्ती दिखाई। साथ ही नए निर्देश जारी किए।

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Jaipur News : जयपुर शहर के होटल्स, ढाबों, रेस्टोरेंट्स व रिसोर्ट्स में धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। इन जगहों पर सिलेंडर पहुंचाने के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रीफिलिंग भी हो रही है। इन स्थितियों में जयपुर और प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से इंकार नहीं किया जा सकता। तेल कंपनियों का भी कमाई पर ही फोकस है और उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी के ही सिलेंडर की डिलीवरी कर रही हैं।

खाद्य विभाग की बैठक

घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग, अवैध रीफिलिंग की रोकथाम को लेकर खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार की अध्यक्षता में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन और तेल कंपनियों के अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी सामने आई। बैठक में यह भी सामने आया कि आइओसीएल अपने 75 फीसदी और बीपीसीएल और एचपीसीएल महज 40 प्रतिशत घरेलू गैस उपभोक्ताओं को ही ओटीपी से सिलेंडर की आपूर्ति कर रही है।

ओटीपी से ही घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी करें तेल कंपनियां

तेल कंपनियां ओटीपी से ही घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी करें तो घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग और कालाबाजारी आसानी से रुक सकती है। हमने बिना ओटीपी के सिलेंडर डिलीवरी, अवैध रीफिलिंग से जुड़े तथ्य बैठक में रखे थे।
नितिन सोलंकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष-ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन

ये जारी किए नए निर्देश

1- तेल कंपनियों को महीने में दो बार ओटीपी से सिलेंडर डिलीवरी रिपोर्ट देनी होगी।
2- डिलीवरी की रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाए।
3- उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए।

Published on:
21 Feb 2025 09:02 am
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