
Food Security Scheme : राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि ई-मित्र पर आवेदन के लिए 50 रुपए का शुल्क रखा गया है। इससे अधिक राशि मांगने या विभाग से जुड़े किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत आमजन हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर कर सकते हैं।
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सीएम भजनलाल की ओर से प्रारंभ किए गए पोर्टल से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। पोर्टल पर आवेदन स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी।
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्राप्त आवेदन निस्तारण के लिए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन जाएगा। अपीलीय अधिकारी की ओर से प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच के लिए प्रेषित किया जाएगा।
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अधिकारियों की ओर से आवेदन की जांच के लिए गठित कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोड़ने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने या नहीं जोड़ने का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जाएगा।
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से संपन्न करवाया जा रहा है। 28 जनवरी 2025 तक खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले 88 प्रतिशत से अधिक लोगों की ई-केवाईसी सम्पन्न हो चुकी है। राज्य सरकार ने 70 साल से ऊपर के लोगों व 10 साल की आयु से कम के बच्चों को भी ई-केवाईसी की बाध्यता से बाहर रखा है।
Updated on:
30 Jan 2025 02:52 pm
Published on:
30 Jan 2025 02:52 pm
