Rajasthan: राजस्थान में प्रेम विवाह करने वाले व क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिए है।
राजस्थान प्रेम विवाह करने वाले व क्लोज रिलेशनशिप में रह रहे युगलों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इन मामलों में सुरक्षा को लेकर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए एसओपी बनाई है।
अतिरिक्त महानिदेशक (सिविल राइट्स) भूपेंद्र साहू ने बताया कि एसओपी उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में बनाई गई है। विवाहित जोड़े व क्लोज रिलेशनशिप में रहने वाले युगल खुद या किसी प्रतिनिधि व अथवा अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वे डायल 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 या वाट्सऐप हेल्पलाइन 8764871150 पर भी सूचना दे सकते हैं।
आवश्यकता हो तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सेफ हाउस में उनको ठहराने की व्यवस्था करेंगे। नोडल अधिकारी सात दिन में विधिककार्रवाई करेंगे। मामला एसपी के पास आने पर उन्हें तीन दिन में निस्तारित करेंगे।