जयपुर

SI Recruitment Examination : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरपीएससी आज लेगा निर्णय, उम्रपार अभ्यर्थियों को राहत पर लगी एक शर्त

SI Recruitment Examination : राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 के अभ्यर्थियों को 2025 की परीक्षा में शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग आज शुक्रवार निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रपार अभ्यर्थियों को राहत दी है पर एक शर्त रखी है।

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फाइल फोटो पत्रिका

SI Recruitment Examination : राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 के अभ्यर्थियों को 2025 की परीक्षा में शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग विधिक चर्चा में जुट गया है। आयोग शुक्रवार को विधिक उपचार का उपयोग करते हुए निर्णय लेगा।

सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के क्रम में विधिक उपचार के तहत गुरुवार को उक्त आदेश की क्रियान्विति पर निर्णय लिया जाएगा। अधिकृत सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आयोग को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। इसको लेकर विधिक राय ली जा रही है।

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सुप्रीम कोर्ट का परीक्षा पर रोक या स्थगित करने से इनकार

इससे पूर्व कल 2 अप्रेल को सुप्रीम कोर्ट ने 5 एवं 6 अप्रेल को प्रस्तावित राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 से संबंधित परीक्षा पर रोक लगाने या स्थगित करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह आदेश दिया कि याचिकाकर्ता सहित जो अभ्यर्थी परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश 4 अप्रेल तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास ले जाएंगे, उन्हें प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा।

सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा इन अभ्यर्थियों का परिणाम

न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सूरजमल मीणा की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को यह आदेश दिया। प्रार्थना पत्र में परीक्षा कम से कम चार सप्ताह टालने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि तीन दिन बाद होने वाली परीक्षा में उप निरीक्षक भर्ती-2021 के उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, जो आयुसीमा में छूट मांग कर परीक्षा में बैठना चाहते हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।

याचिकाकर्ता के अधिकार हो जाएंगे निष्प्रभावी - याचिकाकर्ता

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पीबी सुरेश और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाईकोर्ट को आयु सीमा में छूट से जुड़ी अपीलों पर 31 मार्च तक फैसला करना था, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया। ऐसे में परीक्षा हो जाने पर याचिकाकर्ता के अधिकार निष्प्रभावी हो जाएंगे।

राज्य सरकार ने किया स्थगन का विरोध

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने किसी भी प्रकार के स्थगन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं और राज्य सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

गड़बड़ी की सूचना पर 1 लाख रुपए इनाम

परीक्षा के लिए एसओजी ने विशेष निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी या आपराधिक गतिविधि की सटीक सूचना देने वाले को ₹100000 का इनाम दिया जाएगा सूचना व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 9530429258 पर दी जा सकती है।

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Published on:
03 Apr 2026 07:17 am
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