पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 8 वर्ष पुराने मारपीट व लज्जा भंग के मामले में एक महिला सहित चार आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भणियाणा थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 9 नवंबर 2018 को थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह परिवार के साथ अपने भाई के घर गया था।
पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 8 वर्ष पुराने मारपीट व लज्जा भंग के मामले में एक महिला सहित चार आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भणियाणा थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 9 नवंबर 2018 को थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह परिवार के साथ अपने भाई के घर गया था।
इस दौरान बड़े भाई की पत्नी व तीन भतीजों ने उनके साथ मारपीट करते हुए धक्का-मुक्की की। साथ ही उसकी पत्नी की लज्जाभंग कर उसकी जेब से 10 हजार रुपए भी लूट लिए। भणियाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज्यपक्ष की ओर से गवाह व दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश डॉ. महेन्द्रकुमार गोयल ने आरोपियों एक महिला व उसके तीन पुत्रों को दोषसिद्ध मानते हुए विभिन्न धाराओं में प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख 71 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राज्यपक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह नरावत ने पैरवी की।