Action of Consumer Forum: वारंटी अवधि के बीच ही सब-मर्सीबल पम्प के खराब होने के बाद भी किसान को नया पम्प नहीं देने को उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व सदस्य ने सेवा में कमी मानते हुए नया पम्प या उसकी कीमत मय बाद व्यय व मानसिक क्षतिपूर्ति एक महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।
जांजगीर. सक्ती तहसील के ग्राम बेलहाड़ीह निवासी मुनुराम पिता मुखिराम गोंड के अनुसार उसने 11 जनवरी 2019 को हटरी रोड सक्ती स्थित पुष्पा ट्रेडर्स से 5 एचपी का सीआरआई कंपनी का सब मर्सिबल पम्प व अन्य सामान 48950 रुपए में खरीदा था। उक्त पम्प 10 मार्च को खराब हो गया, जिसे पुष्पा ट्रेडर्स के संचालक विमल किशोर अग्रवाल ने सुधरवाकर दिया जो उसी दिन फिर खराब हो गया। इस बार संचालक विमल ने पम्प को रायपुर से बनवाने की बात कहते हुए वारंटी कार्ड सहित रख लिया।
पम्प के सुधारने की जानकारी लेने पहुंचने पर किसान को संचालक टालता रहा। दो महीने बाद भी उचित जवाब नहीं मिलने पर किसान ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा। इसके बाद भी पम्प नहीं मिलने पर मामला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत किया जहां फोरम के अध्यक्ष तजेश्वरी देवी देवांगन व सदस्य मनरमण सिंह ने सुनवाई के दौरान संचालक विमल अग्रवाल द्वारा सेवा में कमी करना पाया।
मामले में फैसला सुनाते हुए संचालक को एक महीने के भीतर नया पम्प या उसकी कीमत 26500 भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही खराब होने की तिथि से भुगतान होने की अवधि तक 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 2000 रुपए वाद व्यय व 5000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया।
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