पत्रिका टॉपिक ऑफ द डे
जांजगीर-चांपा. पत्रिका डॉट काम द्वारा आयोजित टॉपिक ऑफ द डे में चार्टर्ड एकाउंटेंट आयुष अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस बार आयकर रिटर्न जमा करने 31 जुलाई का समय निर्धारित किया गया है और निर्धारित समय पर रिटर्न नहीं करने पर 5 व 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
चार्टर्ड एकाउंटेंट आयुष अग्रवाल ने आयकर के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि रिटर्न समय पर जमा करने से फाइन से बचा जा सकता है। आयकर के दायरे में आने वाले लोगों को अलग-अलग स्लेब में रखा गया है और उसी के हिसाब से कर व फाइन का निर्धारण किया गया है। सरकारी सेवकों को हर हाल में अपना आयकर विवरणी समय पर दाखिल करना ही चाहिए, चाहे वे कर के दायरे में हों या ना हों।
साथ ही आयकर विवरणी भरते समय लोगों को अपने सभी जानकारी भरनी चाहिए। उन्होंने बताया कि लोग बैंकों में जमा फिक्स व अन्य स्कीम की रकम बताने हिचक करते हैं, जिससे उनको बाद में ज्यादा टेक्स देना पड़ता है। फिक्स व अन्य जमा रकम का विवरण हर साल देते रहने पर उनको टेक्स में कई तरह के छूट मिलते हैं।
इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी को लेकर बताया कि अभी नया होने के कारण लोगों के लिए समस्या जनक बन गया है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान में भी जीएसटी को लेकर कई साफ्टवेयर व मोबाइल एप हैं, जिसका सहारा लेकर अपने रूटीन की लिखापढ़ी की जा सकती है।
इन एप में शासन के सभी रिटर्न व पत्राचार के फार्मेट हैं, जो समय पर स्वयं जनरेट होकर सामने आ जाते हैं। इन फाइलों को सीधे विभाग में आनलाइन जमा कराया जा सकता है। अलग-अलग व्यवसाय वर्ग के लिए निर्धारित समय सीमा व टेक्स की गणना ये साफ्टवेयर या मोबाइल एप स्वयं कर लेते हैं, जो लोगों के लिए सहयोगी है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि समय पर टेक्स जमाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।