Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जशपुर में चावल बेचने आए पिता-पुत्र को राइस मिलर ने बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। पुलिस ने बंधक बने पिता-पुत्र को रिहा करवाया...
Jashpur News: जशपुर जिले के पत्थलगांव के कमला राइस मिल में चावल बेचने आए पड़ोसी जिले लैलुंगा के एक व्यवसायी पिता-पुत्र को राइस मिलर संचालक द्वारा जमकर बेहरमी से मारपीट कर घायल कर देने के आरोपों को लेकर पीड़ितों ने पत्थलगांव थाने में मामला दर्ज कराया है।
पत्थलगांव थाने में दर्ज कराए अपने शिकायत में पीड़ित पक्ष ने बताया है कि दोनों पिता पुत्र को करीब 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। साथ ही 3 लाख रुपए देने के बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों को बंधक से छुड़ाया गया। चावल खरीदी को लेकर पत्थलगांव और लैलूंगा क्षेत्र के व्यवसायियों के बीच जोरदार विवाद हो गया है।
दरअसल, रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत झगरपुर निवासी मुकेश अग्रवाल की शिकायत पर पत्थलगांव पुलिस ने कमला राइस मिल संचालक परशुराम अग्रवाल, पुत्र आयुष अग्रवाल और उनके भतीजे श्रीराम कुलर वाला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता मुकेश अग्रवाल का आरोप है कि वह अपने बेटे यश अग्रवाल के साथ दो पिकअप में धान व चावल लोड कर बिक्री के लिए कमला राइस मिल आए थे। सौदा तय नहीं होने पर जब वे लौटने लगे, तो परशुराम अग्रवाल, पुत्र आयुष और उनका भतीजा कार से पीछा करते हुए शिवपुर के पास उन्हें रोककर हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए मिल और फिर घर ले जाकर मारपीट की गई और तीन लाख रुपए नगद किसी व्यापारी के द्वारा दिया गया।
घटना से जानकारी मिलते ही लैलूंगा क्षेत्र के व्यापारियों ने पत्थलगांव पुलिस की मदद से पत्थलगांव के जशपुर रोड स्थित परशुराम अग्रवाल के घर में दोनों व्यवसायी को बंधक से मुक्त कराया गया।
लिस ने दोनों व्यवसायी को रिहा कर थाना ले गई। जहां पीड़ित के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच थाना परिसर में भी तीखी बहस हुई। समाज के वरिष्ठजन इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। अंतत: पुलिस को अपहरण समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो इस राइस मिल में पीडीएस चावल की खरीदी की जाती है, अगर खरीदी होती है, तो इस पर कार्यवाही क्यों नही की जाती है।
पत्थलगांव एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि मारपीट के मामले में पीड़ित के शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पीड़ित के अपहरण समेत बीएनएस की धारा 140-3, 296, 115-2, 351-3 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की जांच जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, कार्यवाही की जाएगी। बड़ा सवाल यह उठता है कि एक ओर जहां पीडीएस चावल की कटौती से लोग उपभोक्ता जूझ रहे हैं।
वहीं दूसरी और पीडीएस की चावल को खरीब बिक्री की जा रही है। इस मामले में यह भी मामला सामने आया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा पीडीएस चावल को गांव गांव से खरीदी की जाती है, उसके बेचने के लिए इस राइस मिल में आए हुए थे।