
मुकेश शर्मा
Food Security Scheme : प्रदेश में अब 5 से 10 वर्ष के बच्चों को ईकेवाईसी के लिए छूट नहीं मिलेंगी। इस आयु वर्ग के करीब 15.41 लाख बच्चों की ईकेवाईसी करवानी होगी। केन्द्र सरकार की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किए। प्रदेश में अब तक राज्य सरकार ने 5 से 10 वर्ष के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ईकेवाईसी करवाने के लिए अंगूठे के निशान (थम्ब इम्प्रेशन) नहीं आने के कारण छूट दे रखी थी। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना में इन दोनों आयु वर्ग के लोगों को ईकेवाईसी के बिना भी परिवार का सदस्य (यूनिट) माना जाता था। अब खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों को घर के ईकेवाईसी प्रमाणित वयस्क सदस्य से जुड़ा होना आवश्यक है।
सरकार ने 70 या 70 वर्ष से अधिक उम्र आयु के बुजुर्गों को ईकेवाईसी करवाने के झंझट से मुक्त रखा है। बुजुर्गों के अंगूठे के निशान (थम्ब इम्प्रेशन) में आने वाली परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की ओर से बुजुर्गों को ईकेवाईसी में दी गई छूट को उपयुक्त माना है।
योजना में 5 वर्ष तक के बच्चों को ईकेवाईसी में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण की छूट दी गई है, लेकिन उन्हें 5 वर्ष का होते ही ईकेवाईसी करवानी होगी।
5 से 10 वर्ष - 15,41,076
10 से 70 वर्ष - 14,59,366
70 वर्ष - 3,46,476
ईकेवाईसी से जुड़े सदस्य - 3,98,15899
प्रक्रिया में पेंडिंग सदस्य - 46,66,357
ईकेवाईसी आवेदक सदस्य - 4,44,82256
केन्द्र सरकार ने राज्य में ईकेवाईसी में छूट के मापदंडों पर आपत्ति जताते हुए 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की अनिवार्य रूप से शत प्रतिशत ईकेवाईसी करने के निर्देश दिए गए। अब ईकेवाईसी नहीं होने पर 5 से 10 वर्ष के बच्चे परिवार का सदस्य यूनिट नहीं माना जाएगा।
अब 5 से 10 वर्ष के बच्चों की भी ईकेवाईसी की जाएगी। इसके लिए जिला रसद विभाग की ओर से अभियान शुरू कर योजना से बच्चों को जोड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा।
देवराज रवि, जिला रसद अधिकारी, झालावाड़