
फाइल फोटो पत्रिका
Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य विभाग अब खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लोगों पर सख्ती करने जा रहा है। गिवअप अभियान तहत अगर अपात्र नहीं मानें तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निचले तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिहाज से शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बहुतेरे अपात्रों के नाम शामिल हो गए हैं। रसद विभाग ऐसे धनाढ्यों से खुद ही नाम हटवाने का आह्वान कर रहा है, लेकिन इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब रसद विभाग परिवहन विभाग से चौपहिया वाहन स्वामियों का डाटा लेकर अपात्र लोगों को नोटिस भेजेगा। एक और मौका देने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिवअप अभियान की अवधि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सीएम भजनलाल के निर्देश हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।
पवन अग्रवाल ने बताया कि खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र परिवारों को अपना नाम स्वेच्छा खाद्य सुरक्षा से हटाने के लिए 1 नवबर 2024 से गिवअप अभियान प्रारभ किया था। इस अभियान की अवधि अब 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है।
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि अब खाद्य विभाग शीघ्र ही परिवहन विभाग से चार पहिया वाहन स्वामी का डाटा संकलित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी करेंगे और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। गिवअप अभियान के तहत जिले में जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों की ओर से प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
1- 22 लाख 31 हजार 899 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा।
2- 3 हजार 894 परिवारों के 17 हजार 66 लोगों ने गिवअप अभियान में छोड़ा है योजना का लाभ।
3- 548 अपात्र परिवारों को भरतपुर में जारी किए नोटिस। इनसे की जाएगी वसूली की कार्रवाई।
1- जिसमें कोई आयकरदाता हो।
2- जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्तशासी सस्थाओं में कर्मचारी-अधिकारी हो।
3- एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो।
4- परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर/वाणिज्यिक वाहन आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर)।
Updated on:
09 Jul 2025 05:58 pm
Published on:
02 Jul 2025 11:20 am
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