झुंझुनू

Rajasthan: आर्य समाज में की शादी, दहेज के लिए किया मर्डर…कुएं में मिला था शव; युवक को अब मिली ये सजा

Rajasthan News: झुंझुनूं जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने दहेज हत्या के आरोपी पति मनीष सैनी पुत्र सांवरमल निवासी वार्ड नबर 12 सैनी नगर थाना नवलगढ़ को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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Sep 02, 2025
young man was sentenced
फोटो- प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan News: झुंझुनूं जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने दहेज हत्या के आरोपी पति मनीष सैनी पुत्र सांवरमल निवासी वार्ड नबर 12 सैनी नगर थाना नवलगढ़ को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही फैसले में यह टिप्पणी भी लिखी है कि वर्तमान समाज में इस प्रकार की प्रवृति बढ़ती जा रही है।

दहेज के लालच में स्त्री की हत्या करना अथवा उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करना समाचार पत्रों की एक नियमित खबर हो गई है। प्रकरण के अनुसार मृतका के भाई मनोज सैनी ने सीएचसी नवलगढ़ पर पुलिस के समक्ष एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन ने चौपदारों की ढ़ाणी निवासी मनीष सैनी से आर्य समाज में विवाह किया था।

शव कुएं में मिला था

विवाह के बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। एक दिन बहन ने अपने भाई मनोज को सूचित किया था कि उसे पति मनीष व ससुरालवाले यातनाएं दे रहे हैं। मनीष रोज शराब पीकर रातभर उसे मारता-पीटता है तथा जान से मारने की धमकी देता है। 16 अगस्त 2022 को उसकी बहन का शव कुएं में मिला। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर मनीष सैनी के विरूद्ध सबन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया।

11 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किए

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक रामावतार ढ़ाका ने इस मामले में 11 गवाह के बयान करवाए साथ ही 37 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर अलग अलग धाराओं में मनीष को अलग-अलग सजा सुनाई। सभी सजा साथ चलेंगी।

Published on:
02 Sept 2025 01:13 pm