
Rajasthan : कोविड-19 दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने तत्कालीन सांसद सहित 16 भाजपा नेताओं को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके और अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।
प्रकरण 5 अक्टूबर, 2020 का है। उस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकाली थी। इस दौरान कार्यकर्ता तत्कालीन जिला कलक्टर यूडी खान के कक्ष में भी पहुंचे थे। इस घटना को लेकर दो अलग-अलग एफआइआर दर्ज की गई थीं।
कलक्टर के तत्कालीन गनमैन अनिल कुमार ने आरोप लगाया था कि आरोपितों ने चैंबर में हंगामा किया और अभद्र व्यवहार किया। वहीं, तत्कालीन एसआइ श्रवण कुमार ने मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने तथा बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया था। हालांकि दोनों ही मामलों में पुलिस ने बाद में फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी थी, लेकिन कोविड गाइडलाइन उल्लंघन से जुड़े प्रकरण में न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेते हुए ट्रायल चलाया।
सुनवाई के बाद अदालत ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मांडविया, तत्कालीन सांसद नरेन्द्र कुमार खीचड़, पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी सहित 16 नेताओं को बरी कर दिया।