झुंझुनू

झुंझुनूं : बाजार छोड़ने के बहाने लड़की को बाइक पर बैठाया, खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम, कोर्ट ने सुनाई सजा

झुंझुनूं जिले की पॉक्सो अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने किशोरी के साथ खेत में बने छप्पर में वारदात को अंजाम दिया था।

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Apr 09, 2026
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो-एआई)

झुंझुनूं। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो) झुंझुनूं इसरार खोखर ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पर विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजाएं व जुर्माना लगाते हुए कुल 1 लाख 45 हजार रुपए का अर्थदंड किया गया है।

कोर्ट ने सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने के आदेश दिए गए हैं। न्यायालय ने आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र नत्थूराम उर्फ नत्थूलाल मेघवाल निवासी नंगली सलेदी सिंह को दोषी माना है। 50 हजार रुपए का जुर्माना जमा नहीं कराने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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खेत में बने छप्पर में किया दुष्कर्म

प्रकरण के अनुसार पीड़िता ने 9 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 20 अप्रेल 2023 की दोपहर वह बाजार जाने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में कृष्ण कुमार ने उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार छोड़ने की बात कही। आरोपी उसे अपने खेत में बने छप्पर में ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी।

मुंह दबाकर पिकअप में बैठाया

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि 2 अगस्त 2023 की रात करीब साढ़े 11 बजे जब वह घर से बाहर निकली तो आरोपी कृष्ण कुमार उसका मुंह दबाकर पास खड़ी पिकअप में बैठाकर गांव के बाहर बाजरे के खेत में ले गया। वहां उसके साथ फिर बलात्कार किया गया। पीड़िता ने रिपोर्ट में रणवीर उर्फ टिल्लू और सुनील पर भी बलात्कार का आरोप लगाया था। इसके बाद उसे निम्बास गांव ले जाकर जबरन रखने और मारपीट करने की बात भी कही गई।

16 गवाह और 55 दस्तावेज पेश किए

मामले की जांच के बाद पुलिस ने कृष्ण कुमार, रणवीर उर्फ टिल्लू, सुनील और सुंदरलाल के खिलाफ संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने न्यायालय में 16 गवाहों के बयान कराए और 55 दस्तावेज पेश किए। लोक अभियोजक ने न्यायालय से मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए आरोपी कृष्ण कुमार को कठोर सजा देने की मांग की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद कृष्ण कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

इन्हें किया जा चुका बरी

इसी मामले में आरोपी सुनील पुत्र नत्थूराम उर्फ नत्थूलाल, रणवीर उर्फ टिल्लू पुत्र ईश्वर मेघवाल निवासी नंगली सलेदी सिंह तथा सुंदरलाल पुत्र शिवलाल मेघवाल निवासी निम्बास, बुहाना को न्यायालय पूर्व में 18 दिसंबर 2025 को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर चुका है।

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Updated on:
09 Apr 2026 03:46 pm
Published on:
09 Apr 2026 03:44 pm
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