भँवरी देवी अपहरण एवं हत्याकाण्ड मामला
जोधपुर.पिछले सात वर्षों से चल रहे बहुचर्चित भंवरीदेवी अपहरण एवं हत्याकांड मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी एवं पूर्व जलदाय मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता महिपाल मदेरणा को न्यायालय ने एक दिन की अंतरिम जमानत के साथ उनकी चाची के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी। गौरतलब है कि भंवरीदेवी अपहरण एवं हत्याकांड मामला अनुसूचित जाति जनजाति की विशेष न्यायालय में विचाराधीन है लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिमा दाधीच के अवकाश पर रहने के चलते गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता जगमालसिंह चौधरी ने अतिरिक्त सेशन न्यायालय संख्या छः के न्यायाधीश बन्नालाल जाट की अदालत में चाची के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत का निवेदन किया। न्यायाधीश ने मदेरणा को शुक्रवार को सुबह दस बजे से शाम छः बजे तक पुलिस की सुरक्षा तथा निगरानी में उनके पैतृक गांव चाडी जाने की स्वीकृति दे दी।
शुक्रवार से फिर होगी नियमित सुनवाई
एक सितंबर 2011को बोरुंदा निवासी एएनएम भंवरीदेवी का अपहरण हो गया था ।20 सितंबर 2011 को भंवरी के पति अमरचंद ने तत्कालीन जलदाय मंत्री परसराम मदेरणा के खिलाफ अपहरण एवं हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। दो दिसंबर 2011 को पुलिस ने मदेरणा को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था तभी से मदेरणा जेल में बंद है। एससीएसटी कोर्ट में चल रहे भंवरीदेवी हत्याकांड मामले में गत सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा पेश किए गए गवाह से जिरह अधूरी रही थी।शुक्रवार से इस मामले की सुनवाई नियमित शुरू होने की संभावना है।