Shivalik Sharma: कोर्ट ने शिवालिक को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सगाई टूटने के बाद बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए गुजरात निवासी मुंबई इंडियंस टीम के पूर्व आईपीएल क्रिकेटर शिवालिक शर्मा को जमानत दे दी है। न्यायाधीश चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने कहा कि वर्ष 2023 में शिवालिक और पीड़िता की सगाई हुई थी और शादी की तैयारियां चल रही थी।
अधिवक्ता ने कहा कि इस दौरान दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने। साथ ही वे कई बार मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर और उज्जैन भी साथ गए। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने समय-समय पर पैसे मांगे, जो शिवालिक ने उसके खाते में ट्रांसफर किए। इन लेनदेन के स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड में पेश किए गए।
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यह दलील भी दी गई कि संबंध आपसी सहमति से बने थे और एफआईआर बाद में रिश्तों के बिगड़ने पर दर्ज की गई। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शिवालिक को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता प्रत्येक सुनवाई पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।