जोधपुर

Jodhpur : जोधपुर में चार्जिंग के दौरान EV में लगी आग, 8 दुपहिया वाहन जलकर हुए खाक, शॉर्ट सर्किट की आशंका

Jodhpur : जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक ईवी में चार्जिंग के दौरान अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
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Jodhpur EV catches fire while charging 8 two-wheelers gutted
Jodhpur : सरदारपुरा क्षेत्र में गुरुवार सुबह चार्जिंग के दौरान जलता इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन। फोटो पत्रिका

Jodhpur : जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन (ईवी) में चार्जिंग के दौरान अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में कुल 8 दुपहिया वाहन धूं-धूं कर जलने लगे। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में एक मकान के बाहर दो इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन चार्जिंग पर लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक एक ईवी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते उसमें आग भड़क गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पास में खड़े अन्य दुपहिया वाहन भी इसकी चपेट में आ गए।

सूचना मिलने पर शास्त्री नगर फायर स्टेशन से दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 8 दुपहिया वाहन पूरी तरह जलकर कबाड़ बन चुके थे। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। गनीमत रही कि घटना सुबह के समय हुई और कोई जनहानि नहीं हुई।

दस हजार जुर्माना लगाया, फायर एनओसी नहीं लगाने का नोटिस भी थमाया

एक अन्य खबर में जोधपुर के बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास एक दुकानदार को कचरा बाहर फेंकना भारी पड़ गया। तब नगर निगम ने दुकानदार पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, दुकान का निरीक्षण कर फायर एनओसी न होने पर नोटिस भी थमाकर 24 घंटे में फायर एनओसी लेने के निर्देश दिए। दरअसल, गत दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें बोम्बे मोटर्स सर्कल के पास कार डेकोर एसेसरीज के शोरूम के बाहर कचरा दिखाया गया था। आरोप था कि शोरूम मंगल करने के बाद दिनभर का कचरा बाहर खुले में फेंक दिया गया था। जिससे आस-पास गंदगी हो गई थी।

इस वीडियो के आधार पर 26 जुलाई को नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने कचरे को खुले में फेंककर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 233 के तहत मार्गों को गंदा करने का दोषी मानकर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया था। निगम कर्मचारी इतने से नहीं रूके। उन्होंने दो-तीन मंजिला शोरूम का निरीक्षण किया। दस्तावेज की जांच की गई। जिसमें फायर एनओसी नहीं पाई गई। इस पर निगम के उपायुक्त फायर द्वितीय जलज घसिया ने शोरूम संचालक को नोटिस सौंपा।

Updated on:
30 Jul 2026 06:30 pm
Published on:
30 Jul 2026 06:24 pm