जोधपुर

महंत सरजूदास बढ़ी मुश्किलें… हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने के दिए निर्देश, नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़ा मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने महंत सरजूदास को पेश करने के लिए एसपी को गिरफ्तारी वारंट से पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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Aug 03, 2025
mahant sarjudas
Photo- Patrika Network

राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा जिले में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अधीनस्थ अदालत की ओर से बरी किए गए डांग हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास को पचास हजार रूपए के जमानती मुचलके पेश करने के लिए भीलवाड़ा एसपी को गिरफ्तारी वारंट से पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करते हुए अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को मुकर्रर की है।

न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में पीड़िता की ओर से आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एनके गुर्जर ने पैरवी की। भीलवाड़ा के मांडल थाने में 21 दिसंबर, 2022 को एक नाबालिग लड़की ने डांग हनुमान मंदिर के महंत सरजूदास पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। इस मामले में पॉक्सो मामलात कोर्ट ने 27 जून, 2025 को आरोपी को बरी कर दिया था।

पीठ ने अपील में उठाए गए तथ्यों को देखते हुए भीलवाड़ा पुलिस को आरोपी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। प्राथमिकी में आरोप था कि पीड़िता और उसकी मां आश्रम में काम करते थे। वहां काम करने वाले बच्चों को दूसरे काम में लगाकर महंत मौका देखकर बलात्कार करता था। पुलिस ने मामला दर्ज होने के कुछ ही दिन बार आरोपी को आश्रम से गिरफ्तार कर लिया था।

Published on:
03 Aug 2025 10:58 pm