जोधपुर

Indian Railways: त्योहारी सीजन में ट्रेन यात्रा से पहले रहें सावधान, 1 रुपए की चीज भी आपको पहुंचा सकती है जेल, चेतावनी जारी

रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी के स्टीकर लगाए है। जिन पर नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है।
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Oct 17, 2025
Indian Railway Diwali Alert
त्योहारी सीजन के चलते रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। फोटो- अनुग्रह सोलोमन

जोधपुर। रेलवे की ओर से दीपावली पर यात्रियों के ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक अथवा कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दीपावली पर अक्सर देखा जाता है कि यात्री ज्वलनशील पदार्थ पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेण्डर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर आदि लेकर सफर करते हैं, जो रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है और खतरनाक है। एक छोटी चिंगारी भी विकराल रूप ले सकती है और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है।

नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान

रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी के स्टीकर लगाए है। जिन पर नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है। जिसके तहत रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना दंडनीय अपराध है, अगर यात्री ऐसा करते पाए गए तो 1 हजार रुपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।

रेल प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

रेलवे का प्रयास है कि सभी यात्रियों की यात्रा आसान और सुखद हो तथा वो अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचे। रेलवे ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से ज्वलनशील पदार्थ गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर सफर नहीं करने का आग्रह किया है।

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दीपावली त्योहार पर यात्री संरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे की ओर से निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है।

  • शशि किरण, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे
Updated on:
17 Oct 2025 05:55 pm
Published on:
17 Oct 2025 05:29 pm