जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध… जानें क्यों

Ban on Drone: पुलिस दूरसंचार विभाग जयपुर के आदेश के अनुसार, अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को ड्रोन उड़ाने, संचालित करने या किसी भी रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
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Jun 02, 2025
drone
ड्रोन (फाइल फोटो-ANI)

भारत-पाक सीमा पर उत्पन्न संवेदनशील हालात और देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ड्रोन (मानव रहित विमान प्रणाली) के संचालन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लागू कर दिया है। सरकार ने 14 मई को ड्रोन उड़ाने पर अस्थाई प्रतिबंध लगाया था, जिसे अब अनवरत कर दिया गया है। जिनको पहले ड्रोन उड़ाने की विशेष अनुमति दी गई थी, उनकी भी अनुमति को स्थगित कर दिया गया है।

कुल मिलाकर अब प्रदेश में अगले आदेश तक किसी भी तरह के ड्रोन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। पुलिस दूरसंचार विभाग जयपुर के आदेश के अनुसार, अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को ड्रोन उड़ाने, संचालित करने या किसी भी रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पूर्व में जारी सभी ड्रोन अनुमतियां भी रद्द मानी जाएंगी और आगामी आदेश तक निलंबित रहेंगी। यह प्रतिबंध विशेष रूप से पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में अत्यधिक संवेदनशीलता और सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक बताया गया है।

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उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

राज्य के सभी जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शहरी निकाय और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश की तत्काल और सख्त पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और वायुयान अधिनियम 1934 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अफवाह से बचें

जोधपुर आयुक्तालय ने सभी ड्रोन धारकों से आग्रह किया है कि वे अपने ड्रोन का विवरण और संबंधित जानकारी नजदीकी थाने में तत्काल जमा कराएं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा हित में आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें।

Updated on:
02 Jun 2025 09:51 pm
Published on:
02 Jun 2025 09:50 pm