राजस्थान हाईकोर्ट ने एम्स रोड की मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर परिसर के पास स्थित मुख्य सड़क और गेट नंबर 3 व 4 के आमने-सामने के सभी अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने इस सड़क पर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी भारी वाहन की आवाजाही पर रोक के सख्त आदेश दिए हैं।
न्यायाधीश डाॅ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश अनुरूप सिंघी की खंडपीठ में याचिकाकर्ता चंद्रशेखर की ओर से अधिवक्ता अंकुर माथुर ने कहा कि एम्स रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात बाधित होना आम बात हो गई है। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी अतिक्रमण हटाने व भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला कलक्टर और संबंधित सभी एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।
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राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने पूर्ववर्ती आदेश की अनुपालना रिपोर्ट पेश की, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को मुकर्रर की है। कोर्ट के आदेश पर सभी एजेंसियों ने पार्किंग की समस्या का स्थाई हल निकालने के लिए समीपवर्ती संस्थानों की भूमि लेने की संभावनाओं पर विचार किया था, जिसका कार्यवाही विवरण कोर्ट में पेश किया गया।