मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा के परिजनों के हाथ एमएमएस की वीडियो फुटेज हाथ लगी
कांकेर/दुर्गूकोंदल. ग्राम कोड़ेकुर्से हायर सेकंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की एक छात्रा का 11वीं कक्षा के प्रेमी छात्र ने एमएमएस बनाकर फिरौती मांग करने की घटना सामने आई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा के परिजनों के हाथ एमएमएस की वीडियो फुटेज हाथ लगी। पता चलते ही परिजनों ने पुलिस थाना कोड़ेकुर्से में रिपोर्ट दर्ज कराया है।
10वीं क्लास की छात्रा को हुआ प्यार
कोड़ेकुर्से हायर सेकंडरी की कक्षा 10वीं की छात्रा अपने ही स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र से प्यार करने लगी और पिछले दो सालों से वे शारीरिक संबंध बनाते रहे हैं। छात्रा किराने के दुकानदार के नातीन होने के कारण प्रेमी लालच में आ गया और फिरौती की मांग के लिए छात्रा के जन्मदिन पर 24 अप्रैल 2018 को घर बुलाया और छात्रा से संबंध के दौरान एमएमएस भी बना लिया।
वायरल करने की देता रहा धमकी
एमएमएस बनाकर छात्रा को लगातार फिरौती मांग करता रहा है। फिरौती नहीं देने पर एमएमएस को वायरल करने की धमकी देता रहा, यह एमएमएस किसी तरह छात्रा के परिजनों की हाथ लग गया तो तत्काल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, कोड़ेकुर्से पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई में जुट गई है।
एमएमएस बनाने के मामले उजागर होने के बाद कोड़ेकुर्से में कई तरह की चर्चा होती रही, लोगों का कहना था, इस मामले में आरोपी छात्र ही नहीं है और कई लोग शामिल हैं। जिन्हें छात्रा अपने दादा के किराने के दुकान से पैसे ले जाकर देती थी, जिन्होंने अधिक पैसे की लालच में आकर आरोपी छात्र के साथ मिलकर एमएमएस बनाने की रणनीति बनाई।
कोड़ेकुर्से पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि जिस दिन छात्र ने एमएमएस बनाया उस दिन छात्र के घर में कोई नहीं थे, घर सुना था, लेकिन जांच का विषय यह कि आरोपी छात्र ने छात्रा के साथ संबंध बना रहा था, तो वीडियोग्राफी कौन कर रहा था।
आरोपी छात्र के अलावा अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं किया है। कोड़कुर्से थाना प्रभारी रघुबीर चंद्रा ने बताया कि कोड़ेकुर्से हायर सेकंडरी स्कूल की छात्रा के साथ उसके ही प्रेमी छात्रा ने संबंध बनाकर वीडियो कैमरा से एमएमएस बनाने की रिपोर्ट आई है, परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी छात्र ने गुनाह कबूल किया है, घटना में प्रयुक्त वीडियो कैमरा, चीफ कार्ड जप्त किया गया है। धारा 376, 6, 12, 14 पास्को एक्ट और आईटीएक्ट 67 क, 67ख दर्ज किया है।