कानपुर

नई प्रक्रिया के तहत शस्त्र लाइसेंस के लिए चुकानी होगी स्टैंप ड्यूटी

शस्त्र लाइसेंस बनवाने में लगी रोक हटने के बाद असलहा विभाग के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगना शुरू हो गई है. इस बार आयुध नियमावली-2016 के तहत लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें सबसे अहम बदलाव यह है कि अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए भी आवेदकों को स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी.
2 min read
Oct 11, 2018
Kanpur
नई प्रक्रिया के तहत शस्त्र लाइसेंस के लिए चुकानी होगी स्टैंप ड्यूटी

कानपुर। शस्त्र लाइसेंस बनवाने में लगी रोक हटने के बाद असलहा विभाग के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगना शुरू हो गई है. इस बार आयुध नियमावली-2016 के तहत लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं. इसमें सबसे अहम बदलाव यह है कि अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए भी आवेदकों को स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी. रिवॉल्वर व पिस्टल के लिए 2,000 रुपए, राइफल के लिए 1,500 रुपए और सिंगल व डबल बैरल के लिए 1,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी. वहीं अब लाइसेंस बनवाने के बाद 2 साल के अंदर शस्त्र खरीदना ही होगा, वरना लाइसेंस खुद ही निरस्त हो जाएगा. वहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी लाइसेंस बनवाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है.

ऐसी है नियमावली
नई आयुध नियमावली के तहत अब तीसरा शस्त्र लाइसेंस लेना बेहद मुश्किल होगा. इसकी रिपोर्ट कमिश्नर से लेकर शासन तक जाएगी. तीसरे शस्त्र लाइसेंस के संबंध में आए आवेदनों की डिटेल हर महीने की 5 तारीख को कमिश्नर को भेजनी अनिवार्य होगी. कमिश्नर की ओर से हर महीने की 10 तारीख को रिपोर्ट शासन को भेजी जानी अनिवार्य है. वहीं नए नियमों में यह साफ कर दिया गया है कि पहले और दूसरे लाइसेंस में ही सुरक्षा की दृष्टि से सभी मानकों को पूरा कर लिया जाए, जिससे तीसरे शस्त्र लाइसेंस की जरूरत न पड़े.

ऐसी चल रही है प्रक्रिया
अभी तक रिवॉल्वर और पिस्टल असलहा धारकों को सालाना 25 कारतूस मिलते थे, लेकिन अब 200 कारतूस सालाना खरीदे जा सकेंगे. वहीं राइफल धारक 75 कारतूस रख सकेंगे. वहीं शस्त्र खरीदने वाले लोग पहली बार में 100 कारतूस एक साथ खरीद सकेंगे और बाकी 100 कारतूस खरीदने पर खोखे भी वापस नहीं करने होंगे. वहीं पुराने शस्त्र धारकों को नए कारतूस खरीदने पर कम से कम 80 पर्सेंट खोखे वापस करने होंगे.

इन लोगों को मिलेगी वरीयता
इस नियम के तहत अपराध पीड़ित, विरासतन, व्यापारी व उद्यमी, बैंक कर्मी व वित्तिय कर्मचारी, विभागों के ऐसे कर्मी जो प्रवर्तन कार्य करते हैं, सैनिक, अर्धसैनिक व पुलिस बल, विधायक, सांसद व एमएलसी, स्टेट, नेशनल व इंटरनेशनल निशानेबाजों को वरीयता मिलेगी.

शनिवार से होगी शुरुआत
इस नई प्रक्रिया के तहत शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म शनिवार से मिलना शुरू हो जाएंगे. 200 रुपए का फॉर्म कलक्ट्रेट स्थित असलहा विभाग से आईडी जमा करने के बाद खरीदा जा सकेगा. अब फॉर्म हफ्ते में सिर्फ शनिवार को ही मिलेंगे.

Published on:
11 Oct 2018 01:29 pm