15 दिन में नहीं दिया जवाब तो लीज होगी निरस्त, 43 साल पहले बनी योजना चार दशक बाद भी नहीं धरातल पर, बीच शहर ट्रांसपोर्ट कारोबार होने से वाहन मचा रहे धमाचौकड़ी, लोगों को हो रही असहनीय पीड़ा
कटनी. वर्ष 1982-83 में शहर के बाहर पुरैनी में ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट करने की आधारशिला रखी गई, ताकि शहरवासियों को आने वाले समय में जाम आदि की समस्या से निजात मिल सके। योजना बनने के कई वर्षों बाद 2012 में कारोबारियों को 30 साल की लीज पर 266 भूखंडों को चिन्हित करते हुए आवंटन किया गया, लेकिन तत्कालीन से लेकर अबतक के जनप्रतिनिधियों में दृढ़इच्छाशक्ति की कमी और अफसरों की अनदेखी के कारण आजतक यह योजना धरातल में नहीं उतर पाई, जिसका दंश लाखों शहरवासी व शहर आने वाले लोग हर दिन व 24 घंटे भुगत रहे हैं। समय पर ट्रांसपोर्ट नगर शुरू न होने के मुद्दे को पत्रिका द्वारा सिलसिलेवार उठाया जा रहा है, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है।
नगर निगम द्वारा 20 फरवरी को 48 ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टरों व महकमे में हडक़ंप मच गया है। कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि आपको भूखंड आवंटन के एक वर्ष के बाद कारोबार पुरैनी में शुरू करना था, जिसका कारोबारियों ने शपथपत्र भी दिया है। 14 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ट्रांसपोर्ट कारोबार बीच शहर चल रहा है। नगर निगम ने सख्त नोटिस जारी कर पूछा है कि निर्माण कार्य का प्रमाण पत्र 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें नहीं तो लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार निगम ने ट्रांसपोर्ट कारोबारी सतना एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट नितिन वर्मा, उपकार ट्रांसपोर्ट इश्तियाक अहमद, भाटिया रोड लाइंस अजीत सिंह, न्यू गुरुनाक ट्रांसपोर्ट अजीत सिंह, पटेल ट्रांसपोर्ट रामखिलावन, रावत ट्रांसपोर्ट आकाश रावत, राहुल ट्रांसपोर्ट श्याम गुप्ता, गुरुनानक ट्रांसपोर्ट दिलीप रोहरा, बंग रोड लाइंस गोपाल माहेश्वरी, जालपा ट्रांसपोर्ट रामखिलावन गर्ग, विराट ट्रांसपोर्ट रामखिलावन गर्ग, चौरसिया रोडवेज मथुरा चौरसिया, गीता रोडवेज सुभाष बंसल, आनंद एंड कंपनी केवल कुमार आनंद, कटनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट श्वेता नगरिया, दयाल ओरियंट मेल किशोर कुमार, इकबाल अहमद ट्रांसपोर्ट इजाजुल कय्यूम, अमर प्रेम रोडवेज किशोरी लाल चतुर्वेदी, मयूर रोडवेज अजय गुप्ता, प्रकाश रोड लाइंस प्रकाशचंद्र अग्रवाल, शर्मा गुड्स ट्रांसपोर्ट राकेश जैन को नोटिस दिया गया है।
अनीता ट्रांसपोर्ट विजय गड़ोदिया, पांडेय गुड्स कैरियर सुधा पांडेय, नेशनल केरिंग कार्पोरशन सतीश सरावगी, रहमतुम निशा ट्रांसपोर्ट रहमतुम निशा, तिवारी ट्रांसपोर्ट नितिन तिवारी, देवपद परिवहन मोहन अग्रवाल, जालपा ट्रांसपोर्ट एजेंसी श्रीराम खिलावन गर्ग, इंडरवेज ट्रांसपोर्ट स्नेहा गौतम, पंजाब रोडवेज गोपाल सिंह, सुभाष गुड्स ट्रांसपोर्ट सिद्धार्थ जैन, शहडोल सिवनी रोड लाइंस मो नवशाद, यूपी बिहार ट्रांसपोर्ट दयाशंकर केशरवानी, देहली यूपी रोडवेज इकबाल अहमद, जय बजरंग रोडवेज अजय कुमार सुहाने, टीडी परौहा ट्रांसपोर्ट मुस्तका अंसारी, भारत ट्रांसपोर्ट मुस्ताक अंसारी, एमपी महाराष्ट्र गुड्स कैरियर सुरेश रजक, मां नर्मदा रोड लाइंस अशोक कनकने, बाबा ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन शिवाबाबू केशरवानी, पूर्वांचल परिवहन गिरिराज किशोर पोद्दार, ओरियंट मेल स्पीड ट्रांसपोर्ट संजय साधवानी, जय अंबे ट्रांसपोर्ट शिवराम, गुरू रोडवेज रामकृष्ण त्रिपाठी, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मोहनलाल मिश्रा, कटनी पूर्वांचल ट्रांसपोर्ट राधेश्याम यादव, मां काली रोड लाइंस रशीद अहमद, दि ग्रेट इंडिया ट्रांसपोर्ट राजेश कुमार जैन को नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि नगरपालिक निगम कटनी द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 11 फरवरी 2011 एवं प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 28 जून 2011 के पारित प्रस्ताव एवं निर्णय अनुसार संदर्भित पटट्टा अनुबंध नगरपालिक निगम एवं आपके मध्य अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया हैं। नगरपालिक निगम द्वारा ग्राम पुरैनी न.ब. 143 पुराना पहन 40 नवीन खसरा न. 146 में से 20 हेक्टेयर में ट्रांसपोर्ट योजना विकसित की जाकर आपको भूखण्ड कमांक 84 माप 12 मीटर बाइ 15 मीटर कुल 180 वर्गमीटर अनुबंध पंजीयन 20 जून 2018 आवंटन दिनांक 28 फरवरी 2012 से उपरोक्त भूखंड 30 वर्ष की लीज पर निर्धारित शर्तों पर आवंटित की गई है। पटट्टा अनुबंध कंडिका कमांक 8 के अनुसार आपको आवंटित भूखंड पर अधिपत्य/आवंटन के एक वर्ष के भीतर निर्माण पूरा करना अनिवार्य था, जिस आशय का आपके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। कंडिका 15 के अनुसार आवंटित भूखंड में नगर निगम द्वारा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन अनुसार स्वयं के व्यय पर एक वर्ष की अवधि में निर्माण न करने की दशा में आवंटन निरस्त किए जाने का प्रावधान है। कंडिका 17 के अनुसार आपके द्वारा पटट्टा अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर अनुमति निरस्त करते हुए भूखंड का कब्जा मुआवजा दिए बिना नगर पालिक निगम कटनी को वापस प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। यदि आपके द्वारा निर्माण कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करें अन्यथा इस कारण बताओं सूचना पत्र से 15 दिन के अंदर जबाब प्रस्तुत करें कि क्यों न आपके विरूद्ध लीज निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए? यदि 15 दिवस के भीतर आपके द्वारा कोई जबाब पेश नहीं किया जाता तो ऐसा माना जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
शहर के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट न होने के कारण हो रही परेशानियों का मुद्दा पत्रिका ने प्रमुखता से उजागर किया है। 29 जनवरी के अंक में ‘चार दशक बीतने के बाद भी जमीन पर नहीं उतर सकी ‘ट्रांसपोर्ट नगर योजना’ नामक शीर्षक से व 5 फरवरी के अंक में ‘विकास व्यय तय नहीं होने से ट्रांसपोर्ट नगर के 126 प्लाटों की नीलामी अटकी’ नामक शीर्षक से मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त आइएएस तपस्या परिहार ने मामले को संज्ञान में लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए।
48 ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को आयुक्त के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है। 15 दिवस के अंदर निर्माण का प्रमाणीकरण मांगा गया है। पुरैनी में कारोबार न करने और जवाब न देने की स्थिति में लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।