Kawardha Crime News: कवर्धा में दहेज मांगने के आरोप में पति और सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 5 दिन बाद होश में आई पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताई।
CG Crime News: आज भी दहेज के नाम पर बहू को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ना झेलना पड़ता है। यहां तक उन्हे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसा ही मामला पांडातराई थाना अंतर्गत ग्राम सोढ़ा से सामने आया है। पीड़िता के रिपोर्ट पर दहेज लोभी मां-बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कवर्धा पांडातराई थाना पुलिस ने दहेज लोभी मां-बेटे को गिरफ्तार किया है, जो अपनी बहु को दहेज के लिए परेशान किया करते थे। एक दिन तो ससुराल वालों ने हद पार कर दी। खेत में काम करने गई पीड़िता को मां-बेटे मिलकर रस्सी से गला घोट कर मारने का प्रयास किया था, उसे मरा छोड़कर वहां से भाग गए थे। पांच दिन बाद पीड़िता को होश आया। इसके बाद उसने घटना की जानकारी घरवालों के साथ पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मां-बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
पांडातराई पुलिस से मिली जानकारी अनुसार प्रार्थीया शकुंतला पाली पति रामानुज पाली (25) निवासी सोढ़ा ने 23 अगस्त को थाना आकर एक लिखित कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके पति रामानुज पाली व सास सुखबती पाली उसे पसंद नहीं करते थे। दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।
घटना दिनांक 5 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे घास काटने खेत गई थी, तब इसके पीछे-पीछे इसके पति व सास भी चले गए और घास का गठ्ठा बांधने के रस्सी से गला में फंसाकर हत्या करने के नियत से दोनों तरफ से खिंचने लगा, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे मर गई समझकर वहीं खेत में ही छोड़कर वहां से चले गए। 5 दिन बाद अस्पताल में होश आया, तब यह घटना की बात अपने माता-पिता व गांव के सरपंच और गांव के अन्य लोगों को दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पाण्डातराई में आरोपी पति-रामानुज पाली व सास-सुखबती पाली के खिलाफ धारा 109, 85, 3(5) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
पीड़िता के बयान के आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय थाना प्रभारी पाण्डातराई ने अपराध पंजीबद्ध होने के 24 घंटे के भीतर प्रकरण के आरोपी रामानुज पाली पिता इंदरू पाली(26) व सास सुखबती पाली पति इंदरू पाली (55) दोनों निवासी सोढ़ा थाना पाण्डातराई को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। तब दोनों आरोपियों ने अपना-अपना जुर्म स्वीकार किया।
आरोपी रामानुज पाली से मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त रस्सी को जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जन्मेजय पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल, आरक्षक मारतंग चंद्रवंशी, रोहित मरावी, नरेश बघेल महिला आरक्षक सीमा साहू का योगदान रहा है।
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