DJ Ban in CG: गणेश विसर्जन में कानफोडू डीजे की जगह लोक वाद्य में भक्त थिरकते नजर आए। गुदुम बाजा, ढोलक के साथ सीताराम धुन में विशेष श्रृंगार में परी की परिक्रमा के साथ भक्तो ने फेरी लगाकर वर्षों पुरानी परंपरा को जीवंत कर दिया।
DJ Ban in CG: जिला प्रशासन ने गत सप्ताह किए गए बैठक एवं दिए गए चेतावनी का असर मंगलवार को देखने को मिला जब गणेश विसर्जन में कानफोडू डीजे की जगह लोक वाद्य में भक्त थिरकते नजर आए। गुदुम बाजा, ढोलक के साथ सीताराम धुन में विशेष श्रृंगार में परी की परिक्रमा के साथ भक्तो ने फेरी लगाकर वर्षों पुरानी परंपरा को जीवंत कर दिया।
DJ Ban in CG: उल्लेखनीय है डीजे की तेज आवाज से कई दुष्प्रभाव होते हैं। इससे बुजुर्गों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। बीमार रहने वालों को भी काफी नुकसान होता है। इसको लेकर डॉक्टर गुप्ता व शहर के अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके आधार पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को डीजे पर रोक लगाने, उसे नियंत्रित करने का आदेश दिया है।
दूसरी ओर पर्यावरण विभाग ने भी हाल ही में डीजे को गाड़ी पर रखकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगाने कहा है। इसकी जिमेदारी जिला कलेक्टर और एसपी की है। हाईकोर्ट और पर्यावरण के आदेश के बाद पुलिस ने सती शुरू कर दी है, जिससे डीजे-धुमाल कारोबारी नाराज है। पिछले दो दिनों से अलग-अलग जगह प्रदर्शन करके आदेश का पालन नहीं करने के लिए प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं।
डीजे संचालक दीपक सिंह ने अपने फेसबुक में डाक्टर गुप्ता की राहुल गांधी के साथ वाली तस्वीर शेयर की और दूसरे लोगों को डॉक्टर गुप्ता को पहचान लेने के लिए कहा है। इसके अलावा उनसे मारपीट करने के लिए भी उकसाया है। फिलहाल इसकी शिकायत डॉक्टर गुप्ता ने एसएसपी से की है। अब तक आरोपी दीपक के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है।
डीजे वालों की कम नहीं हो रही मुसीबत, अब वाहनों का परमिट होगा निरस्त, देखें नई गाइडलाइन
जिला प्रशासन ने तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम बजाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंथन सभाकक्ष में जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट संघ की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि वाहनों में साउंड बॉक्स बजने पर वाहन का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। यहां पढ़िए पूरी खबर…
छत्तीसगढ़ में कानफोडू DJ के बैन से मची खलबली, अब जारी हुआ ये नया आदेश
कानफोडू डीजे के पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद संचालकों में खलबली मची हुई है। जिसके बाद अब नए नियम लागू कर दिए हैं। वहीं लापरवाही होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पढ़िए पूरी खबर…