
DJ Ban in CG: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 सितंबर को गणेश विसर्जन झांकी ( Raipur Ganesh Jhanki ) निकलेगी। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से आज ट्रैफिक रूट जारी कर दिया है। वहीं अभी भी झांकी में डीजे बजाने को लेकर असमंजन की स्थिति है। हालांकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह जरूर कहा है हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिमिट में डीजे बजाए जाएंगे।
DJ Ban in CG: करीब 100 साल से भी पुरानी परंपरा के अनुसार राजधानी रायपुर में गणेश विसर्जन झांकी का आयोजन होता है। जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में जन सौलाब जय स्तंभ चौक पर उमड़ता है। रायपुर के अलावा दूसरे जिले से भी लोग झांकी देखने रायपुर पहुंचते हैं। इस दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना न हो इसे ध्यान में रखकर पुलिस की तगड़ी व्यवस्था रहती है।
झांकी के आयोजन को देखते हुए प्रशासन की ओर से दो दिन पहले ही ट्रैफिक रूट चार्ट जारी कर दिया गया है। ( DJ Ban in CG ) जिसके तहत नवीन मार्केट/गुरुनानक चौक-शारदा चौक-जयस्तंभ चौक-मालवीय रोड-चिकनी मंदिर-कोतवाली चौक-सदर बाजार-सद्दाणी चौक - सत्तीबाजार-कंकाली तालाब- पुरानी बस्ती थाना के सामने से होकर लाखेनगर चौक- सुन्दरनगर-रायपुरा चौक होकर महादेव घाट, खारून नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा।
महादेव घाट विसर्जन स्थल से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन पश्चात वाहनों की वापसी महादेव घाट तिराहा से एनीकट मार्ग - भाठागांव- भाटागॉव चौक-रिंग रोड-01 होकर होगा। इस दौरान 19 की रात से लेकर सुबह यानी 20 सितंबर तक गणेश विसर्जन ( Raipur Ganesh Jhanki ) कार्यक्रम के दौरान सभी प्रकार के माल वाहक वाहनों का आवागमन रायपुरा चौक से महादेव घाट अमलेश्वर नदी पुल तक रोक दिया जाएगा। जिन्हे अमलेश्वर से रायपुर की ओर आवागमन करना है वे अमलेश्वर-कुम्हारी-टाटीबंध होकर अथवा खुड़मुड़ा-भाठागांव- भाठागांव चौक होकर आवागमन कर सकते हैं।
19 सितंबर को मुख्य गणेश विसर्जन का आयोजन होगा। ( DJ Ban in CG ) इस दौरान जारी रूट पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का आवागमन एवं पार्किग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चल समारोह को सूचारू रूप से चलाने के लिए कई जगह प्वाइन्ट बनाए गए हैं।
डीजे वालों की कम नहीं हो रही मुसीबत, अब वाहनों का परमिट होगा निरस्त, देखें नई गाइडलाइन
जिला प्रशासन ने तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम बजाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंथन सभाकक्ष में जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट संघ की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि वाहनों में साउंड बॉक्स बजने पर वाहन का परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। यहां पढ़िए पूरी खबर…
छत्तीसगढ़ में कानफोडू DJ के बैन से मची खलबली, अब जारी हुआ ये नया आदेश
कानफोडू डीजे के पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद संचालकों में खलबली मची हुई है। जिसके बाद अब नए नियम लागू कर दिए हैं। वहीं लापरवाही होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पढ़िए पूरी खबर…
Updated on:
17 Sept 2024 07:31 pm
Published on:
17 Sept 2024 06:47 pm
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