कवर्धा

New Laws: छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दर्ज हुई पहली FIR, नए कानून के तहत युवक ने लिखवाई रिपोर्ट

New Laws: छत्तीसगढ़ की पहली एफआईआर कवर्धा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेंगाखार थाना में रात 12 बजकर 30 मिनट पर दर्ज हुई।

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Jul 02, 2024

New Laws:1 जुलाई से भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून लागू होते ही आम लोगों को इसका फायदा भी मिलने लगा है। छत्तीसगढ़ की पहली एफआईआर कवर्धा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेंगाखार थाना में रात 12 बजकर 30 मिनट पर दर्ज हुई। जिसे रेंगाखार के रहने वाले एक युवक ने दर्ज करवाई।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। ट्रेक्टर शो रूम में काम करने वाले ईतवारी पंचमेश्वर पिता सहदेव ने रेंगाखार थाने में शिकायत दी कि गोलू ठाकुर ने ट्रेक्टर के दस्तावेज नहीं देने का आरोप लगाते हुए 29 जून को गालीगलौच की थी। ब्रांच मैनेजर को इसकी जानकारी देने पर थाने में शिकायत की गई थी। इससे नाराज गोलू ठाकुर ने 1 जुलाई को रात 12.10 बजे गाली-गलौज और मारने की धमकी देने लगा। इसकी शिकायत मिलने पर थाने में अपराध 296, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

New Laws: तत्काल एफआईआर दर्ज

नए कानून के तहत दर्ज प्रथम एफआईआर पर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक ने कहा, "नए कानूनों का उद्देश्य हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुलभ कराना है। भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत, यह सुनिश्चित किया है कि न्यायिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो। आज की घटना में पीड़ित के आवेदन पर तुरंत कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज कर नए कानूनों की प्रभावशीलता का स्पष्ट प्रमाण है।

यह दर्शाता है कि नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। इस त्वरित कार्रवाई से न केवल पीड़ित को समय पर न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाएगा कि कानून और न्याय प्रणाली उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर है। टीम की तत्परता और समर्पण इस बात का प्रतीक है कि न्याय की दिशा में हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

New Laws: न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ा कदम

जिला कबीरधाम के थानों में आयोजित इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने इन नए कानूनों की शुरुआत पर अपने विचार व्यक्त किए और इस महत्वपूर्ण बदलाव को न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और स्थानीय नागरिकों ने नए कानूनों की विशेषताओं और उनके संभावित प्रभावों पर चर्चा की। जिले के सभी थाना में नए कानून को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

New Laws: CM साय ने लॉन्च की बुकलेट

तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई सोमवार को लागू हुए। इससे जुड़ी बुक को CM हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह इस किताब में है। छत्तीसगढ़ पुलिस की इस विशेष पहल से नए कानूनों को समझना आसान होगा।

New Laws In Chhattisgarh: तीन नए आपराधिक कानून लागू

1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत हुई जब तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देशभर में लागू हो गए। इस ऐतिहासिक दिन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम के समस्त थानों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

New Laws: नए कानून का उद्देश्य

भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो गया है। इन तीन नए कानून का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को ज्यादा आधुनिक और प्रभावशाली बनाना है। इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता लाकर देश के हर निवासी को त्वरित और निष्पक्ष न्याय देना है।

New Laws: अब मोबाइल, ई-मेल से तत्काल FIR होगी

नए कानून में आम लोगों की सुविधा के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार अब FIR दर्ज करने की प्रक्रिया का सरल किया गया है। नए प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति फोन या ई-मेल से थाने में केस दर्ज करा सकेंगे और पुलिस को उसमें FIR करनी होगी। FIR दर्ज कराने के बाद पीड़ित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को तीन दिन के भीतर थाने पहुंच कर एफआईआर में साइन करना होगा। नए कानून के अनुसार अब ठगी, लूट और मारपीट जैसे मामलों में भी थाने के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

Updated on:
03 Jul 2024 08:08 am
Published on:
02 Jul 2024 01:31 pm
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