कोंडागांव

औषधि प्रशासन की फिर बड़ी कार्रवाई, बिल बुक का अवैध संधारण के चलते मेडिकल का लाइसेंस निलंबित

Medical License Suspended: नार्कोटिक औषधियों एवं एमटीपी किट जैसी विशेष श्रेणी की दवाइयों की बिक्री पर औषधि विभाग द्वारा लगातार सघन निगरानी रखी जा रही है।

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अखिल मेडिकल का लाइसेंस निलंबित (Photo source- Patrika)

Medical License Suspended: खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स की सतत निगरानी एवं औचक निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेश एवं कलेक्टर कोण्डागांव के निर्देशों के तहत औषधि निरीक्षण दल ने फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत अखिल मेडिकल स्टोर बोरगांव, सैनिक मेडिकल स्टोर फरसगांव एवं दीक्षा मेडिकल स्टोर लंजोडा का औचक निरीक्षण किया।

Medical License Suspended: फर्म का ड्रग लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित

निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। अखिल मेडिकल स्टोर में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। फर्म द्वारा बिल बुक एवं शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था, साथ ही फिजिशियन सैंपल का अवैध संधारण भी पाया गया।

इन अनियमितताओं के लिए संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म का ड्रग लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।

कुछ दवाइयां का भेजा गया सैंपल जांच के लिए

Medical License Suspended: इसके अतिरिक्त, सैनिक मेडिकल स्टोर से रिलकॉफ सिरप तथा अखिल मेडिकल स्टोर से स्टेमिल एमडी टेबलेट को गुणवत्ता परीक्षण के लिये राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। औषधि निरीक्षक सुखचैन सिंह धुर्वे ने बताया कि, जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे दवाइयों की खरीद-बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का संधारण नियमानुसार करें।

साथ ही, सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नार्कोटिक औषधियों एवं एमटीपी किट जैसी विशेष श्रेणी की दवाइयों की बिक्री पर औषधि विभाग द्वारा लगातार सघन निगरानी रखी जा रही है।

Published on:
20 Jun 2025 12:15 pm
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