कोरबा

कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, दिए ये निर्देश…

- भंडारा या प्रसाद वितरण के लिए लेनी होगी अनुमति

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Oct 14, 2018
कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक, दिए ये निर्देश...

कोरबा. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए दिशा निर्देशों के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक ने ली। बैठक में आदर्श आचार संहिता के तहत संपत्ति विरूपण अधिनियम से अवगत करवाया गया तथा सभी राजनैतिक दलों व उनके अभ्यर्थियों को नियम का कड़ाई से पालन करने कहा गया।

शनिवार को बैठक लेकर कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ग्राम स्तर पर रैली, जुलूस और सभा करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी से निर्धारित तिथि, समय व स्थान के संबंध में अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही सभा स्थल में निर्धारित सामानों से अधिक सामान नहीं रखने कहा गया है। आयोजन स्थल की समस्त गतिविधियों की फोटोग्राफी व विडियोग्राफी की जाएगी।

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राजनैतिक दल व अभ्यर्थी निजी दीवालों का उपयोग विज्ञापन लेख के लिए संबंधित व्यक्ति की लिखित अनुमति से कर सकते हैं। अनुमति में संबंधित पक्ष द्वारा इसके सशुल्क अथवा नि:शुल्क होने के संबंध में जानकारी भी अंकित करना होगा। सशुल्क लेखन में की गई व्यय की गणना भी संबंधित राजनैतिक दल व अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जायेगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया सहित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे), सहित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भंडारा या प्रसाद वितरण के लिए लेनी होगी अनुमति
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है जिसके तहत चार से अधिक लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते इसलिए अगर कोई भी भंडारा या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रसाद वितरण कराना चाह रहा है तो पहले उसे निर्वाचन कार्यालय में आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। जिस दिन भंडारा या प्रसाद वितरण होगा उस दिन निर्वाचन कार्यालय से कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। अगर इस दौरान कोई प्रत्याशी वहां आकर वोट देने की अपील करता है तो उक्त भंडारे का सारा खर्च उसके खाते में जुड़ जाएगा।

व्यक्तिगत टिप्पणी पर कार्रवाई
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हर एक सभा की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। जाति-धर्म के नाम पर अगर सभा में कोई वोट मांगता है या किसी जाति और धर्म विशेष के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो तुरंत सभा को बंद करके संबंधित के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के खिलाफ व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर सकता। ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

चलती गाड़ी में लाउडस्पीकर बजाना पड़ेगा महंगा
चुनाव प्रचार के दौरान चलती गाड़ी में अगर किसी दल द्वारा लाउडस्पीकर बजाकर प्रचार किया जाएगा तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन में लाउडस्पीकर सामग्री का परिवहन कर सकते हैं लेकिन चलती गाड़ी में लाउडस्पीकर बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

वाहन में डेढ़ लीटर शराब ही ले जा सकेंगे
आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को एक समय में अपने पास कुल डेढ़ लीटर शराब ही रखने या अपनी गाड़ी में रखकर ले जाने की अनुमति होगी। इसमें भी शराब के मूल्य के हिसाब से अधिकतम दस हजार रूपये तक की शराब ही परिवहन की जा सकेगी। सामान्य श्रेणी के व्यक्ति 750 मिलीलीटर की दो बोतल या 360 मिलीलीटर की चार बोतल या 180 मिलीलीटर की आठ बोतल ही परिवहन कर सकेंगे। बीयर के मामले में यह सीमा चार बोतल होगी।

कोई भी व्यक्ति मिश्रित रूप से भी कुल मिलाकर केवल डेढ़ लीटर शराब का परिवहन कर सकेगा। देशी शराब की स्थिति में भी यही मापदंड लागू होंगे। अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति महुआ की बनी पांच लीटर शराब ले जा सकता है या अपने पास रख सकता है। परंतु निरीक्षण के समय उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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Published on:
14 Oct 2018 11:28 am
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