Korba News: News: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सीतामढ़ी कोरबा निवासी सुमित अग्रवाल को कुल 61 लाख 36 हजार रुपए देने का आदेश एक कार कंपनी को दिया है।
CG News: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सीतामढ़ी कोरबा निवासी सुमित अग्रवाल को कुल 61 लाख 36 हजार रुपए देने का आदेश एक कार कंपनी को दिया है। कार में दुर्घटना के समय उसका कोई भी एअर बैग नहीं खुला था।
कोरबा जिले के व्यापारी सीतामढ़ी निवासी अमित अग्रवाल 23 अप्रैल 2023 को रायपुर से अपने भाई सुमित अग्रवाल की इनोवा कार से कोरबा आ रहे थे। ग्राम तरदा के पास पहुंचने पर सामने से आ रहे वाहन को बचाते समय कार पलटकर पेड से जा टकराई। इस दुघर्टना में अमित अग्रवाल को गंभीर चोट पहुंची थी, रायपुर और हैदराबाद में अमित के इलाज में लाखों खर्च आया था।
सडक़ दुघर्टना के समय कार का एक भी एअर बैग नहीं खुला जिसके कारण अमित अग्रवाल को गंभीर चोट पहुंची थी। अमित अग्रवाल के भाई सुमित अग्रवाल ने कार निर्माता कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में इसकी शिकायत की। उक्त मामले में कार कंपनी के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए जिला आयोग ने नया वाहन या समतुल्य राशि सहित इलाज में खर्च हुए 36.53 लाख रुपए सुमित अग्रवाल को देने का आदेश दिया।
वहीं कार कंपनी ने जिला आयोग के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग बिलासपुर में अपील की। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 12 लाख रुपए कार के रिपेयरिंग के लिए डीलर को दिया गया, एअर बैग खुलने के संबंध में विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं लिया गया और सुमित ने दुर्घटना को नहीं देखा इन आधारों पर टोयोटा कंपनी की ओर से अपील में तर्क किया गया।
दुर्घटनाग्रस्त कार के स्वामी सुमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता नूतनसिंह ठाकुर ने पैरवी की। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा कंपनी के तर्कों को स्वीकार नहीं किया। राज्य आयोग ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सर्वेयर की रिपोर्ट, कार और अमित अग्रवाल को पहुंची क्षति के आधार पर यह माना कि गंभीर क्षति के बावजूद कार के एक भी एअर बैग का नहीं खुलना कार में विनिर्माण दोष को प्रमाणित करता है। आयोग ने फैसला दिया कि परिवादी अपनी सुरक्षा के लिए महंगी कार खरीदा था, लेकिन यदि आवश्यकता के समय एअर बैग नहीं खुला।