Birthday celebrated on road: पुलिस ने आरोपी की कार भी की जब्त, हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस और प्रशासन एलर्ट मोड पर, मुख्य आरोपी हायर सेकेंडरी स्कूल का है चौकीदार, डीईओ ने किया सस्पेंड
बैकुंठपुर/खडग़वां। एमसीबी जिले के खडग़वां स्थित अटल चौक पर कुछ युवकों ने कार के बोनट पर केक रखकर काटा और आतिशबाजी कर जन्मदिन (Birthday celebrated on road) मनाया। इसका वीडियो उन्होंने व्हाट्सएप गु्रप में भी शेयर किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में कार्रवाई करते हुए खडग़वां पुलिस ने बीच चौक पर जन्मदिन मनाने वाले 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी हायर सेकेंडरी स्कूल में चौकीदार के पद पर पदस्थ है, मामला सामने आने के बाद डीईओ ने उसे निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि सडक़ पर जन्मदिन मनाने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे रखे हैं।
28 अक्टूबर को सोशल मीडिया सरगुजिहा टाईम वाट्सएप Group में मेन रोड पर आतिशबाजी कर कार के बोनट में केक काटकर जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल (Birthday celebrated on road) हुआ था। पड़ताल करने पर पता चला कि वीडियो27 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे का है।
वीडियो के अनुसार खडग़वां स्थित अटल चौक, जहां से बिलासपुर चिरमिरी स्टेट हाईवे सडक़ निकली है, वहां एक सफेद रंग की कार खड़ी कर खडग़वां निवासी संग्राम गुप्ता ने अन्य लोगों के साथ बोनट पर केक काटा है। साथ ही आतिशबाजी कर अपना जन्मदिन मनाया है।
मामले (Birthday celebrated on road) में थाना प्रभारी विजय सिंह द्वारा आरोपी संग्राम गुप्ता पिता शंकर प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध धारा 288, 285,190 बीएनएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 117, 122 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस ने आरोपी संग्राम गुप्ता को तलब कर घटना (Birthday celebrated on road) के संबंध में पूछताछ की। उसने बताया कि अपने साथियों गांव के ही प्रकाश सिंह कुशवाहा, नियाज खान, सददाम अहमद, माखन लाल, राहुल विश्वकर्मा समेत एक अन्य के साथ बिलासपुर-चिरमिरी स्टेट हाइवे पर अपनी कार क्रमांक सीजी 16 सीक्यू 0865 के बोनट पर जन्मदिन का केक काटा और आतिशबाजी की थी। इसके बाद पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को दस्तावेज सहित जब्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
डीईओ आरपी मिरे ने चौक पर केक काटने (Birthday celebrated on road) वाले हायर सेकंडरी स्कूल खडग़वां के चौकीदार संग्राम गुप्ता को निलंबित कर दिया है। आदेश में उल्लेख है कि 27 अक्टूबर की रात आबादी क्षेत्र में बीच सडक़ पर कार के बोनट पर केक काटने, पटाखे फोडक़र पार्टी करने का वीडियो इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित हुआ है। वीडियो में चौकीदार की पुष्टि प्राचार्य के प्रतिवेदन में हुआ है।
यह कृत्य चौकीदार संग्राम गुप्ता का सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 तथा प्रदूषण संबंधी विधि के विपरीत है। उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश का भी उल्लंघन है। मामले में चौकीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही निलंबन अवधि में चौकीदार को बीईओ कार्यालय मनेन्द्रगढ़ अटैच किया गया है।
हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद कोरिया के नगरीय निकाय सार्वजनिक चौक-चौराहे, सडक़ों और गलियों में जन्मदिन, उत्सव मनाने (Birthday celebrated on road) सहित वाहनों पर स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने निर्देश दिए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी चंदन त्रिपाठी ने नगरीय निकायों को आदेशित किया है कि चौक-चौराहों, सडक़ों या गली-मोहल्लों में वाहन स्टंट सहित जन्मदिन या अन्य उत्सव मनाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करें। साथ ही दोपहिया या चारपहिया वाहनों से चौक, सडक़ों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करें।