Girl student murder case: स्कूल से छुट्टी के बाद पैदल घर लौट रही थी छात्रा, रास्ते में आरोपी युवक ने दिया था वारदात को अंजाम
बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़. एमसीबी जिले में एकतरफा प्रेम-प्रसंग में 8 माह पूर्व एक युवक ने 8वीं कक्षा में अध्ययनरत स्कूली छात्रा की हत्या (Murder) कर दी थी। इस मामले (Girl student murder case) में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ में चल रही थी। जघन्य हत्या के केस में अहम फैसला सुनाते की कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक के अनुसार मृतका नैंसी गौतम पिता शिवनारायण गौतम (15) कक्षा आठवीं में अध्ययनरत थी। घटना तिथि 31 जनवरी 2025 की सुबह 9 बजे उसके पिता उसे स्कूल में छोडक़र गार्ड की ड्यूटी करने चले गए थे। दोपहर 12.30 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद मृतका नैंसी (Girl student murder case) पैदल घर जाने के लिए निकली थी। लेकिन वह घर नहीं पहुंची थी।
जब पिता दोपहर 1 बजे घर पहुंचे तो वह नैंसी नहीं पहुंची थी। इसके बाद माता-पिता परेशान हो गए थे। इसी बीच शिवनारायण के भतीजे ने बताया कि शाम करीब 4 बजे नैंसी की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रेलवे कॉलोनी खंडहर क्वार्टर में हत्या (Girl student murder case) कर दी गई है। यह सुनते ही पिता के होश उड़ गए।
इसकी सूचना पिता ने तत्काल पुलिस को दी और वह रेलवे के खंडहर पड़े क्वार्टर में पहुंचा। यहां बेटी नैंसी मृत अवस्था में पड़ी थी। इस मामले (Girl student murder case) में पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी रेलवे कॉलोनी मनेंद्रगढ़ निवासी विरेंद्र कुमार उर्फ शनि पिता स्व. अजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस की विवेचना में मामला एकतरफा प्रेम प्रसंग से जुड़ा पाया गया। इधर मामले (Girl student murder case) की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ में हुई। इसमें कोर्ट ने आरोपी को धारा 103(1) बीएनएस में आजीवन कारावास, 1 हजार रुपए जुर्माना और धारा 238-क बीएनएस के तहत 2 साल सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।