कोटा

किशोर सागर में कूदी लड़की, जान पर खेलकर दो लड़कों ने निकाला बाहर, वीडियो हुआ वायरल

कोटा के किशोर सागर में एक लड़की कूद गई। वहां मछली पकड़ रहे दो लड़कों ने उसे अपनी जान पर खेलकर बचाया।

2 min read
Oct 10, 2017
Girl jump in kishor sagar talab Kota

नयापुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन में एक युवती किशोर सागर तालाब में गिर गई। उसे वहां मौजूद मछली पकड़ने वाले युवक ने बाहर निकाल लिया। प्रत्यक्षदर्शी युवक का कहना है कि वह कूदी, जबकि पुलिस का कहना है कि युवती को चक्कर आने से वह तालाब में गिर गई।

ये भी पढ़ें

बच्चे नहीं ये हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन कैलकुलेटर, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ इनके नाम

मोबाइल मुंडेर पर रखकर तालाब में कूदी युवती

कोटड़ी गोरधनपुरा निवासी प्रत्यक्षदर्शी हेमराज कश्यप ने बताया कि वह तालाब में मछली पकड़ने जाता है। सोमवार को दिन में भी तालाब के किनारे जा रहा था। तभी एक युवती भी बरकत उद्यान के सामने की तरफ तालाब के किनारे मोबाइल पर बात करते हुए चल रही थी। वह अचानक रुकी और मोबाइल मुंडेर पर रखकर तालाब में कूद गई। उसके कूदते ही वह भी तुरंत कूदा और उसके मुंह व नाक में पानी भरने से पहले ही उसे पकड़ लिया। उसी दौरान उसका मित्र राजा कश्यप भी वहां आ गया। दोनों ने युवती को बाहर निकाला और एमबीएस अस्पताल लेकर गए।

घूमते समय चक्कर आए

हेमराज ने बताया कि युवती के बाएं हाथ में भी कट का निशान लगा हुआ था जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। इधर, नयापुरा थाने के उप निरीक्षक चम्पालाल ने बताया कि इटावा निवासी यह 20 वर्षीय युवती केशवपुरा में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही है। उसने अस्पताल में दिए पर्चा बयान में बताया कि वह तालाब के किनारे घूमने आई थी। उसे अक्सर चक्कर आ जाते हैं। घूमते समय चक्कर आने से वह तालाब में गिर गई थी।

दो भाइयों को 4 साल की सजा

अनंतपुरा थाना क्षेत्र से 4 साल पहले एक किशोरी का अपहरण करने के मामले में अदालत ने सोमवार को दो भाइयों को 4-4 साल कठोर कैद की सजा से दंडित किया है। रानपुर निवासी एक व्यक्ति ने 9 जून 2013 को अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह एक स्टोन फैक्ट्री में काम करता और परिवार के साथ रहता है। वहीं दीपक जोशी भी काम करता है। वह ८ जून को दिन में किसी काम से शहर आया था। वापस घर गया तो उसकी 15 साल की पुत्री घर पर नहीं मिली। जानकारी करने पर पता चला कि उसे दीपक जोशी बहला-फुसला कर बाइक पर बैठाकर ले गया है। रास्ते में उसका भाई अशोक भी उसे मिल गया था।

10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए

इस पर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। एससी एसटी अदालत ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए रतलाम के माधोपुर निवासी दोनों आरोपित भाइयों दीपक जोशी व अशोक जोशी को किशोरी के अपहरण का दोषी मानते हुए 4-4 साल कठोर कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

ये भी पढ़ें

चटोरों की निकल पड़ी लॉटरी, हर रोज इन चीजों को खाने आते हैं यहां 10 हजार लोग
Published on:
10 Oct 2017 04:57 pm
Also Read
View All