कोटा

Kota Crime: 8th क्लास की बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया, किराए का कमरा लेकर किया बलात्कार, अब आरोपी को मिली ये सजा

POCSO Court Order: न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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May 06, 2026
File Photo: Patrika

Rajasthan Rape Case: पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-5 के न्यायाधीश प्रेमराज सिंह चन्द्रावत ने दो वर्ष पहले बालिका का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेशचंद चंदवानी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 26 मार्च 2024 को कोटा ग्रामीण पुलिस के एक थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें उन्होंने बताया कि उसके बच्चे रात को खाना खाकर घर पर सो रहे थे। सुबह करीब 6 बजे जब वह उठा तो पाया कि उसकी छोटी बेटी वहां नहीं थी। बेटी को आसपास व रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं लग सका। उसकी पुत्री कक्षा आठवीं में पढ़ती है।

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पुलिस ने मामला दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू की। अनुसंधान में पता लगा कि आरोपी सुरेश बालिका को 25 मार्च 2024 की रात को घर से बहला फुसलाकर बाइक से भगाकर ले गया और चित्तौड़ क्षेत्र में एक कमरा किराए पर लिया और उससे बलात्कार किया।

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान बालिका को 27 मार्च 2024 को दस्तयाब कर आरोपी सुरेश मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने न्यायालय में बालिका के बयान दर्ज करवाए। मेडिकल के आधार पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

घर में घुसकर मारपीट व महिला से अभद्रता करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

कोटा के बोरखेड़ा थाना पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट और महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सीआइ अनिल कुमार टेलर ने बताया कि वांछित आरोपी रामअवतार (42) निवासी भीलों का मोहल्ला अयानी, हाल निवासी शिवधाम नगर को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई शहर में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

सीआइ ने बताया कि घटना 7 अप्रेल की है। परिवादिया प्रियंका कुमारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब 7:30 बजे 15-20 लोग एक राय होकर उनके घर पर पहुंचे और तोड़फोड़ करते हुए जबरन अंदर घुस गए। आरोपियों ने उनके पति प्रमोद वर्मा को घर से घसीटकर बाहर सड़क पर ले जाकर सरियों, लकड़ियों, लात-घूंसों से मारपीट की।

बीच-बचाव करने पहुंची महिला के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। आरोपियों ने बच्चों के साथ भी मारपीट की। शोर सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी की पहचान कर उसे दबोच लिया। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

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Updated on:
06 May 2026 09:30 am
Published on:
06 May 2026 09:29 am
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