कोटा

किशोरी का अपहरण कर कई जगहों पर ले जाकर किया था दुष्कर्म, जानिए कोर्ट ने इस पापी को क्या दी सजा

कोटा. बपावर थाना क्षेत्र से करीब ढाई साल पहले एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने शनिवार को सजा सुनाई।

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Oct 07, 2017
Rapist Sentence 10 Year Prison

कोटा . बपावर थाना क्षेत्र से करीब ढाई साल पहले एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने शनिवार को दस साल कठोर कैद व 85 हजार रुपए जर्माने से दंडित किया है।


एक व्यक्ति ने 6 मार्च 2015 को बपावर थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा था कि उन्होंने अपनी 17 वर्षीय पुत्री को उसकी बुआ के पास पढऩे के लिए बपावर कलां भेजा था। बपावरकलां निवासी पवन कुमार शर्मा 2 मार्च को उनकी पुत्री को बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया। वह उसे बूंदी, टोंक व कोटा समेत कई जगहों पर लेकर गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित के दो बच्चे भी हैं। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म और पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था।

विशिष्ट लोक अभियोजक कमलकांत शर्मा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पोस्को एक्ट अदालत ने आरोपित पवन कुमार शर्मा को दोषी मानते हुए 10 साल कठोर कैद व विभिन्न धाराओं में कुल 85 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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कुछ दिन पहले एक छात्रावास के चपरासी ने भी बालिका के साथ किया था दुष्कर्म
पीपल्दाकलां - कस्बे में कस्तूरबा गांधी छात्रावास के चपरासी ने एक मासूम को हवस का शिकार बनाया था। आरोपी चपरासी मोके से फरार हो गया था। पीड़ित बालिका की माँ ने थाने में मामला दर्ज करवाया था। जानकारी के अनुसार पीड़ित बालिका छात्रावास के पास ही रहती थी कि आरोपी चपरासी सुबह करीब 8 बजे बालिका को बुला कर छात्रावास क्व भीतर ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जब पीड़ित बालिका की माँ उसे तलाशते हुए छात्रावास के तरफ गई तो वारदात का पता चला। मामले की जानकारी मिलने पर इटावा पुलिस अधीक्षक भोजराज सिंह और थाना प्रभारी संजय रॉयल ने मौके का निरीक्षण किया।

Published on:
07 Oct 2017 08:34 pm