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Aadhaar Update Rules 2026: आधार में नाम और जन्मतिथि बदलने की तय है सीमा, जान लें कितनी बार मिलेगा मौका

आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और जेंडर बदलने की सीमा तय है। जानें Aadhaar Update Rules 2026 के अनुसार आप कितनी बार सुधार कर सकते हैं और अगर लिमिट खत्म हो गई है, तो UIDAI के पास सुधार का आखिरी तरीका क्या है। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

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Mar 07, 2026
Aadhaar Update Rules 2026 (Image: IANS)

Aadhaar Update Rules 2026: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। आधार अब केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय और डिजिटल पहचान का आधार है। ऐसे में सुरक्षा और डेटा की शुद्धता बनाए रखने के लिए UIDAI ने नाम, जन्मतिथि (DOB) और जेंडर में सुधार के लिए लाइफटाइम लिमिट तय की है।

अगर आप भी अपने आधार में बार-बार बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। अनजाने में की गई एक गलती आपके लिए भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में रुकावट बन सकती है।

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किस जानकारी को कितनी बार बदल सकते हैं?

UIDAI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आधार कार्डधारक अपनी प्राथमिक पहचान से जुड़ी जानकारी केवल सीमित बार ही सही करवा सकते हैं।

नाम (Name): आप अपने पूरे जीवनकाल में आधार में नाम केवल 2 बार बदल सकते हैं। इसमें शादी के बाद सरनेम बदलना या स्पेलिंग की छोटी-मोटी गलतियां सुधारना शामिल है।

जन्मतिथि (Date of Birth): आधार में जन्मतिथि सुधारने का मौका केवल 1 बार ही मिलता है। नियम के मुताबिक, नई जन्मतिथि और पुरानी दर्ज तिथि के बीच 3 साल से ज्यादा का अंतर (प्लस या माइनस) नहीं होना चाहिए।

लिंग (Gender): जेंडर से जुड़ी जानकारी में सुधार भी केवल 1 बार ही किया जा सकता है।

इन जानकारियों के लिए कोई सीमा नहीं

वहीं, कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जिन्हें आप जरूरत के हिसाब से कई बार बदल सकते हैं।

पता (Address): घर बदलने पर आप जितनी बार चाहें अपना पता अपडेट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास वैध दस्तावेज हों।

मोबाइल और ईमेल: अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जब चाहें अपडेट करवा सकते हैं।

बायोमेट्रिक्स: फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली (Iris) का डेटा भी अपडेट कराया जा सकता है। बच्चों के लिए 5 और 15 साल की उम्र में इसे अपडेट करना अनिवार्य है।

अगर लिमिट खत्म हो गई तो क्या करें?

अगर आपने नाम या जन्मतिथि बदलने की तय सीमा पार कर ली है और फिर भी कोई बड़ी गलती रह गई है, तो घबराएं नहीं। UIDAI ने इसके लिए एक अपवाद प्रक्रिया (Exception Handling) रखी है।

क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क: आपको अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र के बजाय सीधे UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) से संपर्क करना होगा।

दस्तावेजों का सत्यापन: आपको जरूरी प्रमाणों (जैसे गजट नोटिफिकेशन, जन्म प्रमाण पत्र या कोर्ट ऑर्डर) के साथ ईमेल या डाक के जरिए आवेदन देना होगा।

मैन्युअल जांच: अधिकारी आपकी प्रार्थना की गंभीरता की जांच करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर ही विशेष अनुमति के तहत अपडेट किया जाएगा।

ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या है आसान?

UIDAI के myAadhaar पोर्टल के जरिए आप केवल पता (Address) ही घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। नाम, जन्मतिथि, लिंग और बायोमेट्रिक्स में किसी भी तरह के बदलाव के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना ही होगा।

विशेष सलाह: आधार में कोई भी सुधार करवाने से पहले अपने दस्तावेजों को दो बार जांच लें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी अपडेट लिमिट को खत्म कर सकती है, जिससे भविष्य में बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

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Published on:
07 Mar 2026 05:15 pm
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