Railway Emergency Travel Rules: ट्रेन का टिकट नहीं मिला? रेलवे के इमरजेंसी नियम से बिना कन्फर्म टिकट भी सुरक्षित सफर करें। जानें प्लेटफॉर्म टिकट से कैसे मिल सकती है सीट और मोटे फाइन से बचने का तरीका।
Railway Emergency Travel Rules: कभी-कभी अचानक कहीं जाना पड़ता है और ट्रेन का कन्फर्म टिकट लेने का समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे ने यात्रियों की इमरजेंसी स्थिति के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनके तहत आप बिना कन्फर्म टिकट भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे।
रेलवे के नियमों के अनुसार, सामान्य रूप से बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करना गैरकानूनी है। लेकिन इमरजेंसी में आप प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट स्टेशन पर केवल 10 रुपये में मिलता है। इसके बाद, आपको तुरंत ट्रैवलिंग टिकट एक्जामिनर (TTE) से संपर्क करना होगा।
TTE को अपनी इमरजेंसी के बारे में बताएं और यह जानकारी दें कि आप किस स्टेशन तक यात्रा करना चाहते हैं। इसके बाद TTE आपके लिए उस दूरी का टिकट बनाकर आपकी यात्रा को वैध और सुरक्षित बना देगा।
बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में सफर करने पर रेलवे एक्ट के अनुसार न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये देना होगा। साथ ही यात्रा की पूरी दूरी का किराया भी देना होगा। यदि ट्रेन में सीट खाली हो और आप चाहते हैं कि TTE आपको सीट दे, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जहां से ट्रेन में चढ़े थे और जहां तक जाना है, वहां तक का किराया + 250 रुपये जुर्माना देना होगा।
जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्री जनरल टिकट लेकर भी सफर कर सकते हैं।
यह नियम यात्रियों को अचानक हुई यात्रा में कानूनी और सुरक्षित तरीके से ट्रेन में सफर करने का आसान तरीका देता है।