लखनऊ

योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला; PCS (J) की भर्ती पाठ्यक्रम में होगा संशोधन

CM योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। पीसीएस (जे) की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित करने का फैसला बैठक में लिया गया है।

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Jul 23, 2025
फोटो सोर्स-IANS

PCS J recruitment syllabus change: मंगलावर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पीसीएस (जे) की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित करने का फैसला लिया गया।

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कई अधिनियमों का संशोधन

अब पाठ्यक्रम में (PCS J Syllabus) समय-समय पर विभिन्न अधिनियमों में होने वाले बदलाव भी शामिल रहेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली (Uttar Pradesh Judicial Service Manual) 2001 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। जिस तरह IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है उसी तरह अन्य कई अधिनियमों का संशोधन किया गया है।

नियमावली-2025 को मिली मंजूरी

इसी के चलते पीसीएस (जे) भर्ती में इन संशोधनों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (षष्ठम संशोधन) नियमावली-2025 को मंजूरी मिल गई है। ऐसे में नियमावली में, समय-समय पर होने वाले संशोधनों के कारण दोबारा संशोधन नहीं करना पड़ेगा।

यूपी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले

इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी ग्राम विकास बैंक को नाबार्ड से 600 करोड़ रुपये ऋण किसानों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिए मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी नाबार्ड को दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

बता दें कि किसानों को दीर्घकालीन ऋण सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। बैंक के पास खुद के निजी संसाधन पर्याप्त नहीं होने की वजह से ऋण वितरण के लिए नाबार्ड से ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त करने के लिए शासकीय गारंटी दी जाती है।

किसानों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

बैंक, किसानों को खेती और अन्य कार्यों के लिए दीर्घ अवधि का ऋण नाबार्ड से बैंक को मिलने वाले ऋण से देगा। जिससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सबसे ज्यादा इससे लाभ लघु और सीमांत किसानों को होगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने लोक अभिलेख अधिनियम के प्रस्ताव को स्वीकृति ऐतिहासिक और प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए दी है। अभिलेखों को सुरक्षित और संरक्षित इस अधिनियम के तहत किया जाएगा।

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Updated on:
23 Jul 2025 03:36 pm
Published on:
23 Jul 2025 03:35 pm
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