लखनऊ

Corona Curfew : यूपी में 21 जून से खुलेंगे मॉल्स और रेस्टोरेंट, नाइट कर्फ्यू में भी छूट

Corona Curfew new guidelines : 9 बजे तक खुली रहेंगी सब्जी मंडियां, मास्क रहेगा अनिवार्य, रखना होगा रजिस्टर
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Updated: 15 Jun 2021, 5:50 PM IST
Corona Curfew new guidelines in Uttar Pradesh

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. Corona Curfew new guidelines in UP. कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू (Corona Curfew) में थोड़ी राहत दी है। कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीड फूड की दुकानें भी 21 जून से खोलने की अनुमति दे दी गयी है। रात नौ बजे तक दुकान माल्स खुले रहेंगे। लेकिन यह 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम-09 के छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। सोमवार, 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू में और छूट दी जाएगी। अब रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी होगा।

रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता से खुलेंगे
प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसके साथ ही सभी पार्क तथा स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई है। इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। मास्क के साथ प्रवेश अनिवार्य होगा जबकि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी जरूरी है।

यह काम करना होगा
दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनानी होगी। आने- जाने वालों का रजिस्ट्रर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी। दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस शीघ्र ही जारी कर दी जाएं।

Updated on:
15 Jun 2021, 5:50 PM IST
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