- ट्रैफिन के नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों पर लगेगा डबल जुर्माना - जारी हुआ आदेश
लखनऊ. एक सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (2019) (Motor Vehicle Act) के तहत यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना भरता पड़ेगा। इसी क्रम में यूपी डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) ने कहा है कि यातायात नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों से भी डबल वसूली की जाएगी। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया, तो उससे डबल जुर्माना वसूला जाएगा।
यातायात नियमों का करें पालन
डीजीपी ने आदेश जारी कर कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी अधिनियम के अधीन अपराध करता है, तो उसे अधीनियम के तहत निर्धारित दंड के दोगुने दंड से सजा दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस वाहन और अपने निजी वाहन को चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें।
बता दें कि नए नियम के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता पकड़ा गया, तो उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी के मालिक को तीन साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।
नियम तोड़ने पर सजा
उल्लंघन पहलेअब
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1,000 5,000
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 1,000
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग 1,000 2,000
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात 1,000 5,000
ड्रंकन ड्राइविंग 500 10,000 छह माह जेल (पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 500 10,000
दुपहिया पर ओवरलोडिंग 100 2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)
किस पर कितना जुर्माना
आरसी पर पांच हजार
बीमा पर दो हजार
पॉल्यूशन पर दस हजार
हेल्मेट पर एक हजार
लाइसेंस पर पांच हजार