Liquor Shop: उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। आबकारी विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी थी। अब तक 3.65 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। छह मार्च को ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
Liquor License Policy: उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। आबकारी विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है, जिससे इच्छुक आवेदक आज ही अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। अब तक 3,65,268 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, और छह मार्च को ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। नई आबकारी नीति के तहत राज्य में 27,308 दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने का नियम बनाया है। इससे पहले अंतिम तिथि 27 फरवरी थी, लेकिन अब इसे 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर सकें।
आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देशी शराब, विदेशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। अभी तक विभाग को आवेदन शुल्क के रूप में 1,987.19 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने केवल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लागू की है। आवेदकों की सहायता के लिए विभाग ने हेल्प डेस्क भी स्थापित की है, जहां वे अपने आवेदन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग को अगले वित्तीय वर्ष में 63,000 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य दिया है। यह नया लक्ष्य शराब और भांग की दुकानों से होने वाली आय को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। आबकारी नीति में पारदर्शिता और सुगमता के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है।