UP Quarantine Guidelines: चाहे आप उप्र के निवासी हैं फिर भी यूपी की सीमा में आने पर यूपी क्वांरटाइन गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. क्या आप मुंबई, सूरत या दिल्ली से यूपी आ रहे हैं। चाहे आप उप्र के निवासी हैं फिर भी यूपी की सीमा में आने पर यूपी क्वांरटाइन गाइडलाइन (Quarantine Guidelines) का पालन करना पड़ेगा। यूपी की सीमा में प्रवेश करते ही कोरानाटेस्ट जरूरी होगा। बिना लक्षण वालों को भी आइसोलेशन में रखा जाएगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
प्रवासी मजदूरों (migrant workers return) के घर वापसी से कोरोना फैलने का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार प्रवासियों के आने के बाद जिला प्रशासन उनकी स्क्रीनिंग करेगा। लक्षण मिलने पर इन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। और जांच के बाद यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे कोविड अस्पताल या घर में आइसोलेट किया जाएगा। लक्षण वाले व्यक्ति के संक्रमित नहीं मिलने पर हैं उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। लक्षण विहीन व्यक्ति 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे।
प्रवासी कामगारों के लिए जरूरी :- जनपद में पहुंचने के बाद प्रवासी व्यक्तियों को जिले में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि संपूर्ण विवरण अंकित करना होगा। रजिस्टर में आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने घर जाने वाले प्रत्येक प्रवासी का संपूर्ण विवरण दर्ज होगा। पूरा सही विवरण न मिलने पर व्यक्ति को आश्रयस्थल से नही जाने दिया जाएगा।