हवाई यात्रा करते समय कोविड-19 प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocol) का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। शनिवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए यह बात कही है।
लखनऊ. हवाई यात्रा करते समय कोविड-19 प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocol) का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। शनिवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए यह बात कही है। नए निर्देश के अनुसार, कोविड प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को हवाई सफर नहीं करने दिया जाएगा। निर्देश अनुसार, एयरपोर्ट टर्मिनल भवन में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसका साथ ही दो गज दूरी का पालन भी किया जाए। प्रवेश द्वार पर मौजूद सुरक्षाकर्मी यात्री के चेहरे पर मास्क लगा होने के बाद ही टर्मिनल भवन में प्रवेश करने दिया जाएगा।
बिना मास्क लगाए पाए जाने पर दी जाएगी चेतावनी
सीआईएसएफ के अधिकारी, एयरपोर्ट निदेशक और टर्मिनल प्रबंधक कोविड-19 प्रोटोकॉल की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। डीजीसीए के पत्र में यह भी कहा गया है कि टर्मिनल भवन मैं बैठा यात्री अगर नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे चेतावनी देते हुए सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। इसी तरह विमान में प्रवेश करने के दौरान अगर कोई यात्री मास्क निकाल देता है या विमान में बैठकर मास्क निकाल देता है तो पहले उसे मास्क लगाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। अगर वह बात नहीं मानता है तो उसे डी-बोर्ड कर दिया जाएगा यानी कि विमान से उतार दिया जाएगा।
अब तक बगैर मास्क मिलता रहा है प्रवेश
शनिवार को डीजीसीए का आदेश आने के बाद एयरपोर्ट पर जब पड़ताल की गई तो यह पाया गया कि कई यात्री और एयरपोर्ट के कर्मचारी बगैर मास्क के एयरपोर्ट में प्रवेश कर रहे थे। यात्रियों कीआइडी और टिकट आदि की जांच तो गेट पर सीआइएसफ के जवान कर रहे थे लेकिन मास्क नहीं लगाने पर कोई सवाल भी नहीं किया जा रहा था। यह काफी समय से चलता आ रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का ठीक तरह से पालन न करने पर डीजीसीए ने यह नियम निकाला है। अधिकारियों ने कहा कि डीजीसीए की तरफ से नई गाइडलाइन जारी हुई है। एयरपोर्ट पर सख्ती से पालन करवाया जाएगा।