लखनऊ

लखनऊ में दुकान के नाम पर बनाया गया होटल माया कुर्क होगा, जानिए सख्त कार्रवाई की वजह?

Lucknow News : लखनऊ के चारबाग इलाके में स्थित होटल माया कुर्क किया जाएगा। इस होटल में ही इसी साल एक मार्च को सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। इस दौरान होटल मैनेजर के साथ सात युवतियां, पांच लड़के पकड़े गए थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई।
2 min read
• •
Updated: 25 Apr 2023, 2:07 PM IST
Sex racket was going on Hotel Maya in Lucknow

Lucknow News : लखनऊ के चारबाग इलाके में स्थित होटल माया कुर्क किया जाएगा। इस होटल में ही इसी साल एक मार्च को सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। इस दौरान होटल मैनेजर के साथ सात युवतियां, पांच लड़के पकड़े गए थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। सेक्स रैकेट की संचालिका माया का होटल माया कुर्क किया जाएगा। इस होटल में ही इसी साल एक मार्च को सेक्स रैकेट पकड़ा गया था।

इस दौरान होटल मैनेजर के साथ सात युवतियां, पांच लड़के पकड़े गए थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर की कोर्ट में सोमवार को यह होटल कुर्क करने का आदेश दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि माया ने एक दुकान को अवैध तरीके से होटल का रूप दे रखा था। पुलिस कमिश्नर ने नगर निगम को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिये कहा है।

डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया "महिला थाना, नाका कोतवाली की टीम के साथ एक मार्च को चारबाग की रेवड़ी वाली गली में स्थित होटल माया में छापा मारा गया था। यहां सेक्स रैकेट का संचालन होता मिला था। मौके से सात युवतियां और पांच लड़के पकड़ गए थे। मामले में नाका कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। तब होटल मैनेजर आनन्द तिवारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

होटल संचालिका माया देवी और उसके दो बेटों सुनील गौड़, शेरू गौड़ को भी दोषी बताया गया। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह ने तर्क दिया कि होटल में ऐसा अनैतिक कार्य होने पर इसका कुर्क किया जाना जरूरी है। वरना, यहां फिर ऐसा ही काम होता रहेगा। इस पर ही पुलिस कमिश्नर ने होटल कुर्क किये जाने का आदेश दिया।

नगर निगम को भी कार्रवाई के लिये लिखा गया
पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में यह भी आदेश किया कि एक दुकान को मालिक ने होटल का रूप दे दिया। इसमें कई नियमों का उल्लंघन भी किया गया है। लिहाजा नगर निगम उचित कार्रवाई करे। निगम को पुलिस कमिश्नर के इस आदेश से अवगत करा दिया गया है।

Updated on:
25 Apr 2023, 2:07 PM IST
Published on: