लखनऊ

UP Highway Dhaba Subsidy Scheme: हाईवे किनारे अब ढाबा, फूड प्लाज़ा और शौचालय पर मिलेगी 30% सब्सिडी: 25 मई तक करें आवेदन

UP Way Side Amenities Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेस वे किनारे ढाबा, फूड प्लाज़ा, एसी शौचालय और अन्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए 30% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इच्छुक निवेशक 25 मई 2025 तक यूपी पर्यटन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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May 05, 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई योजना से बढ़ेगा पर्यटन, मिलेगा रोजगार, निजी निवेशकों को मिलेगा बड़ा फायदा

UP Highway Dhaba Subsidy Scheme 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे पर्यटन और यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत ढाबा, मोटल, फूड प्लाज़ा, शौचालय कॉम्प्लेक्स जैसी वे-साइड एमिनिटीज (Way Side Amenities) विकसित करने पर सरकार निजी निवेशकों और उद्यमियों को निर्माण लागत पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। इतना ही नहीं, जमीन की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ़ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उत्तर प्रदेश की छवि एक पर्यटक-अनुकूल राज्य के रूप में मजबूत होगी।

इन सुविधाओं पर मिलेगी सब्सिडी

योजना के अनुसार, निम्नलिखित सुविधाओं पर 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी:

  • ढाबा / फूड प्लाज़ा / मोटल / कैफे
  • वातानुकूलित शौचालय कॉम्प्लेक्स (पुरुष, महिला, दिव्यांग के लिए)
  • RO सिस्टम युक्त पीने का पानी
  • बच्चों के खेल उपकरण
  • हाइजीनिक मॉड्यूलर किचन
  • डीप फ्रीजर व स्टोरेज सुविधाएं
  • साइनेज और ग्लो साइन बोर्ड
  • सरकार का जोर है कि ये सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को उत्तम सेवाएं मिल सकें।

इन मार्गों पर बनाए जा सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स

  • राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे
  • राज्य राजमार्गों पर
  • एक्सप्रेस वे के आसपास
  • पर्यटन स्थलों से जुड़े मार्गों पर
  • पेट्रोल-डीजल पंप परिसरों में

मैरिज लॉन या अन्य निजी परिसरों में

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए नए भूखंड की आवश्यकता नहीं है, मौजूदा जमीन पर भी यह कार्य किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • इच्छुक उद्यमी up-tourismportal.in पर जाकर पंजीकरण (Registration) करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ जैसे – भूमि स्वामित्व प्रमाण, आधार, बैंक डिटेल्स, योजना का खाका, निर्माण बजट आदि अपलोड करें।
  • अंतिम तिथि 25 मई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें।
  • आवेदन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रखी गई है ताकि हर निवेशक को समान मौका मिल सके।

निवेशकों और स्थानीय उद्यमियों के लिए लाभ

  • पूंजीगत व्यय पर 30% सब्सिडी
  • भूमि रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट
  • राज्य सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार में सहयोग (वेबसाइट, साइनबोर्ड आदि)
  • लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI)
  • पर्यटन विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग और गाइडेंस

पर्यटन विकास को मिलेगा बढ़ावा

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से उत्तर प्रदेश में वे-साइड एमिनिटीज का अभाव दूर होगा। हाईवे पर यात्रा कर रहे लाखों यात्रियों को साफ-सुथरी सुविधाएं मिलेंगी और राज्य का पर्यटन कारोबार कई गुना बढ़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े

  • राज्य में 50,000+ किलोमीटर से अधिक राजमार्ग और एक्सप्रेस वे हैं
  • प्रतिदिन लाखों वाहन हाईवे पर चलते हैं
  • वर्तमान में वे-साइड एमिनिटीज की भारी कमी है
  • सरकार की योजना हर 30-40 किलोमीटर पर एक ऐसा केंद्र स्थापित करने की है
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