लखनऊ

होली पर किसी भी तरह की पार्टी पर प्रतिबंध, मिलन समारोह और कार्यक्रमों की लेनी होगी इजाजत, गाइडलाइन जारी

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच होली को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन जारी

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Mar 23, 2021
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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इस बार होली पर रेन डांस पार्टी और शराब पार्टी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा होली पर किसी भी तरह की पार्टी नहीं होगा। होली मिलन समारोह और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। 50 से ज्यादा की भीड़ नहीं जमा होने दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले ज्वॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने लोगों से अफवाह नहीं फैलाने की अपील करते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है बिना अनुमति कोई जुलूस नहीं निकाल सकेगा। जुलूस के दौरान कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

होली पर दिशा-निर्देश
- बिना अनुमति नहीं होंगे कोई कार्यक्रम
- होली पर किसी तरह की पार्टी नहीं होगी
- नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
- रेन डांस और शराब पार्टी पर रोक
- बिना अनुमति नहीं निकलेगा कोई जुलूस
- अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
- होलिका दहन के लिये हरे पेड़ काटने वालों पर होगी कार्रवाई

Updated on:
23 Mar 2021 12:53 pm
Published on:
23 Mar 2021 12:30 pm
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