लखनऊ

UP Traffic Rules: आम जनता नहीं, नियम तोड़ने पर इन बड़े अधिकारियों पर लगेगा डबल जुर्माना

अकसर यह देखा जाता है कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) व परिवहन विभाग (Transport Department) के सिपाही से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी तक चालान से बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) की धज्जियां उड़ाते हैं।

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Sep 06, 2020
UP Traffic Rules

लखनऊ. यूपी में यातायात (UP Transport) को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात नियम तोड़ने वालों से ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) जुर्माना (Challan) वसूलती है, लेकिन बड़े अधिकारी व पुलिस वाले अकसर अपने रौब के कारण नियम तोड़ने के बावजूद बच जाते थे। पर अब उनकी भी खैर नहीं। अब वे ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ते हुए पाए गए तो उनसे दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए नियम लागू कर दिए गए हैं। अकसर यह देखा जाता है कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग के सिपाही से लेकर बड़े-बड़े अधिकारी तक चालान से बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। जिससे आम जनता में गलत संदेश जाता है। साथ ही ऐसे अधिकारियों के हौसले भी बुलंद होते हैं। आम और खास के बीच गहरी हो रही इसी असमानती की खाई को पाटने के लिए परिवहन विभाग ने नया नियम लागू कर दिया है।

इतना वसूला जाएगा जुर्माना-

विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिना हेलमेट वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना है, लेकिन यदि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारी ऐसा करते हुए पाए गए तो उनसे पहली बार में ही 1000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। वहीं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पर आमजन को 1000 रुपए जुर्माना देन होगा लेकिन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के कर्मचारियों को 2000 रुपए देना होगा। प्रदेश में यह नियम लागू हो गया है।

30 जुलाई को जारी जुर्माने की नई अधिसूचना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जिम्मेदार विभागों पर दोगुना जुर्माना वसूलने के आदेश को यूपी में लागू कर दिया गया है।

Published on:
06 Sept 2020 06:48 pm
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