UP Weekend Lockdown Guidelines, Uttar Pradesh Lockdown Rules- यूपी डीजीपी, लखनऊ जिलाधिकारी, एसीएस सूचना, सीएम के सचिव भी संक्रमित
पत्रिका न्यूज नेटवर्क.
लखनऊ. UP Weekend Lockdown Guidelines & Rules: उत्तर प्रदेश में कोरोना (Coronavirus in UP) के कहर के आगे पूरा सरकारी सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। एक-एक कर प्रशासनिक व्यवस्था व कानून व्यवस्था संभाल रहे अधिकारी इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्थिति और भयभीत हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेष चंद्र अवस्थी और राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनके साथ शनिवार को अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री तो पहले से ही होम आईसोलेट हैं। सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार भी अब कोविड सं संक्रमित हैं।
वहीं कोरोना के मामलों में लगातार रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी देखने को मिली। शनिवार को 27,357 मामले दर्ज हुए, तो रिकॉर्ड 120 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। यह सक्रिय मामलों की संख्या 1,70,059 है, तो महाराष्ट्र में 6.38 लाख एक्टिव मरीज है। तो तीसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहां शुक्रवार तक करीब 85 हजार से ज्यादा सक्रिय केस रहे। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए आज (रविवार को) संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
रोशन जैकब संभालेंगी कार्यभार-
लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया है। इस कारण वह कुछ दिन होम आईसोलेशन में रहेंगे। इन दौरान आईएएस अफसर रोशन जैकब ने जिलाधिकारी लखनऊ का प्रभार संभाल लिया है। वह सचिव भूतत्व खनिकर्म व निदेशक के पद अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा वह स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के महानिरीक्षक की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आईएएस जैकब 2004 बैच के सचिव स्तर की अधिकारी हैं।
आज रात से रहेगा 35 घंटों का लॉकडाउन, इन्हें मिलेगी छूट-
पूरे उत्तर प्रदेश में आज रात से 35 घंटों संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन अगले आदेश आने तक हर रविवार को लगेगा। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। कुछ ही लोगों को आवागमन करने व कुछ संस्थानों को खुलने की इजाजत होगी।
- जिन उद्योगों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, उन्हें अलावा सभी खुलेंगे। खासतौर से फार्मा, सैनेटाइजर का उत्पाद करने वाली और अन्य ऐसे उद्योग जो कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हैं, खुलेंगे।
- सभी शादियों को (बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के साथ) मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग और एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ की अनुमति रहेगी।
- सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
- सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।